असम
Assam : मोरीगांव कोर्ट ने अलग-अलग POCSO मामलों में दो लोगों को दोषी ठहराया
Mohammed Raziq
10 Jan 2026 3:57 PM IST

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असम Assam : असम के मोरीगांव की एक कोर्ट ने बच्चों को यौन अपराधों से बचाने वाले (POCSO) एक्ट के तहत अलग-अलग मामलों में दो आरोपियों को दोषी ठहराया है। उन्हें सश्रम कारावास और जुर्माना लगाया है।लाहरीघाट पुलिस स्टेशन से जुड़े पहले मामले में, आरोपी रशीदुल इस्लाम को मोरीगांव के एडिशनल सेशन जज-कम-स्पेशल जज (POCSO) ने POCSO एक्ट के सेक्शन 8 के तहत दोषी ठहराया और चार साल सश्रम कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई।
दूसरे मामले में, अशरफुल इस्लाम को POCSO एक्ट के सेक्शन 4 के तहत दोषी ठहराया गया और 10,000 रुपये के जुर्माने के साथ सात साल सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई गई। उसे इंडियन पीनल कोड (IPC) के सेक्शन 366 के तहत भी दोषी ठहराया गया और सात साल सश्रम कारावास और 5,000 रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई गई।
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