असम

Assam : मोरीगांव की अदालत ने नाबालिग के साथ यौन अपराध के लिए

Mohammed Raziq
8 Feb 2025 4:15 PM IST
Assam : मोरीगांव की अदालत ने नाबालिग के साथ यौन अपराध के लिए
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Assam असम : मोरीगांव की विशेष पॉक्सो अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में अफज अली को पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 और 18 के तहत दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 10,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर उसे तीन महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। यह फैसला मोरीगांव पीएस केस संख्या 29/2023 के संबंध में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) एन. ए. अहमद ने सुनाया। मिकिर्भेटा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जजोरी कमलापट्टी निवासी आरोपी को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत अपराध करने का दोषी पाया गया। अदालत ने यह भी फैसला सुनाया कि अफज अली द्वारा न्यायिक हिरासत में बिताई गई अवधि - एक वर्ष, एक महीना और 17 दिन - उसकी कुल सजा में से काट ली जाएगी। अदालत के आदेश के बाद जिला जेल, मोरीगांव के अधीक्षक को दोषी को हिरासत में लेने और कानूनी प्रावधानों के अनुसार सजा को क्रियान्वित करने का निर्देश दिया गया है। यह निर्णय पोक्सो अधिनियम के तहत बच्चों के खिलाफ अपराधों के लिए सख्त सजा सुनिश्चित करने के लिए न्यायपालिका की प्रतिबद्धता को पुष्ट करता है।
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