असम

असम के व्यक्ति को POCSO अधिनियम के तहत बलात्कार के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई

SANTOSI TANDI
8 May 2024 7:16 AM GMT
असम के व्यक्ति को POCSO अधिनियम के तहत बलात्कार के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई
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असम : गोपाल कृष्ण टी.ई., जागीरोड, मोरीगांव, असम के स्वर्गीय रामबहादुर छेत्री के बेटे सूरज छेत्री उर्फ मैलू को 2018 के मामले संख्या 17 में POCSO अधिनियम की धारा 6 के तहत बलात्कार के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है।
फैसला 7 मई 2024 को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष न्यायाधीश (POCSO), मोरीगांव, एनए अहमद द्वारा सुनाया गया।
चेट्री को आजीवन कारावास और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है, जिसका भुगतान न करने पर तीन महीने की अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा होगी।
चेट्री द्वारा जेल में बिताई गई 7 महीने और 8 दिन की अवधि को सीआरपीसी की धारा 428 के अनुसार सजा में घटा दिया जाएगा।
जिला जेल, मोरीगांव के अधीक्षक को चेट्री को हिरासत में लेने और कानून के अनुसार सजा देने के लिए अधिकृत किया गया है।
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