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Nagaon नागांव: नागांव के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश क्रमांक 2 की अदालत ने बुधवार को उसी गाँव के निवासी पद्मकांत सैकिया की हत्या के जुर्म में भूपेन बोरा नामक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
मामले के विवरण के अनुसार, यह घटना 24 नवंबर, 2015 को नागांव थाना अंतर्गत पुटानी खुंडामारा गाँव में हुई थी। बोरा ने कथित तौर पर सैकिया के सिर पर बाँस के डंडे से हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई।
अदालत ने पाया कि बोरा का कृत्य जानबूझकर किया गया था और अचानक उकसावे का नतीजा नहीं था। एक दशक तक चली सुनवाई के बाद, न्यायाधीश बी. के. नाथ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि हालाँकि अपराध के लिए मृत्युदंड की सज़ा नहीं दी जा सकती, लेकिन हमले की क्रूर प्रकृति को देखते हुए कड़ी सज़ा देना उचित है।
आजीवन कारावास के अलावा, अदालत ने 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया और अदा न करने पर छह महीने के अतिरिक्त साधारण कारावास का आदेश दिया। अदालत ने यह भी सिफारिश की कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, असम पीड़ित प्रतिपूर्ति योजना, 2012 के तहत पीड़ित के कानूनी उत्तराधिकारी को उचित मुआवज़ा प्रदान करे।
इस फैसले ने हिंसक अपराधों को रोकने के लिए न्यायपालिका की प्रतिबद्धता का एक कड़ा संदेश दिया।
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