असम
Assam : कोकराझार के व्यक्ति को पत्नी की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा
SANTOSI TANDI
5 Dec 2024 12:09 PM GMT
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Assam असम : कोकराझार जिले के सेरफांगुरी निवासी बिष्णु बसुमतारी को 2022 में अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।सत्र न्यायाधीश निर्मली तालुकदार की अध्यक्षता वाली कोकराझार जिला सत्र न्यायालय ने बसुमतारी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत दोषी पाया और 10,000 रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई।अगर वह ऐसा नहीं करता है, तो बसुमतारी को छह महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
इसके अलावा, अदालत ने बसुमतारी को अपनी पत्नी के शव को ठिकाने लगाने के लिए आईपीसी की धारा 201 के तहत सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। अगर वह जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे तीन महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।सरकारी वकील निरंजन रॉय ने पत्रकारों को बताया कि यह घटना 31 जुलाई 2022 को हुई थी, जब बिष्णु बसुमतारी ने झगड़े के बाद अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। इसके बाद उसने शव को घर के पास कार्बोना नदी में फेंक दिया।
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SANTOSI TANDI
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