असम

Assam : धुबरी में हत्या के मामले में पति-पत्नी को उम्रकैद की सजा

Mohammed Raziq
29 March 2025 5:14 PM IST
Assam : धुबरी में हत्या के मामले में पति-पत्नी को उम्रकैद की सजा
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असम Assam : स्थानीय अदालत ने एक पति-पत्नी को एक व्यक्ति की हत्या के लिए मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जिसका शव उनके बिस्तर के नीचे दबा हुआ मिला था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सैयद बुरहानुर रहमान ने शुक्रवार, 28 मार्च को धुबरी जिला न्यायालय में फैसला सुनाया, जिसमें केताब अली और उनकी पत्नी, चीन खातून को भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 211 और 34 के तहत दोषी ठहराया गया। अदालत ने प्रत्येक दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह मामला 2011 का है, जब साहिद अली ने अपने भाई सोमर अली के बारे में फकीरगंज पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। संदेह तब पैदा हुआ जब केताब अली और चीन खातून ने असामान्य व्यवहार दिखाना शुरू कर दिया। पुलिस जांच में एक चौंकाने वाली बात सामने आई- सोमर अली का शव जूट में लिपटा हुआ पाया गया और बोएज़र-अल्गा में उनके घर में दंपति के बिस्तर के नीचे दबा हुआ था। मुकदमे के दौरान सत्रह गवाहों ने गवाही दी और लगभग एक दशक की कानूनी कार्यवाही के बाद, अदालत ने आरोपी को दोषी पाया। फैसले में अपराध की गंभीरता पर जोर दिया गया, जिसमें कहा गया कि पीड़ित को अपनी मौत से पहले बहुत ज़्यादा शारीरिक दर्द और पीड़ा झेलनी पड़ी। अदालत ने इस कृत्य को "भयावह, घृणित, अमानवीय और बर्बर" बताया। इस फैसले से पीड़ित के परिवार को राहत मिली, जिन्होंने न्याय के लिए वर्षों तक इंतजार किया था। विशेष लोक अभियोजक दिनेश चौधरी ने इस फैसले को कानून के शासन को बनाए रखने और शोकाकुल परिवार को न्याय दिलाने में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।
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