असम
Assam : कार्बी आंगलोंग दहेज मामले में गुवाहाटी उच्च न्यायालय का जवाब
Mohammed Raziq
25 May 2025 11:55 AM IST

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Kheroni खेरोनी: न्यायमूर्ति मृदुल कुमार कलिता की अध्यक्षता में गौहाटी उच्च न्यायालय की आपराधिक याचिका (सीआरएल. पेट) संख्या 116/2025 ने पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जिले के खेरोनी पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत मैलू बस्ती (बिहारी गांव) निवासी सुशील सिंह, लालमोहर सिंह और मुनमी देवी द्वारा दायर आपराधिक याचिका के जवाब में नोटिस जारी किया है। याचिका में पश्चिमी कार्बी आंगलोंग के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पीआरसी केस संख्या 109/2024 में 18 जनवरी, 2025 को दिए गए आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 84 और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 के तहत संज्ञान लिया गया था। याचिकाकर्ताओं ने अपने वकील रितुपर्णा बोरा के माध्यम से तर्क दिया कि उनके खिलाफ धारा 84 के तहत कोई भी सबूत मौजूद नहीं है और लालमोहर सिंह (सुशील सिंह के पिता) और मुनमी देवी के खिलाफ दहेज की मांग का कोई आरोप नहीं लगाया गया है। अदालत ने खेरोनी खाचरी गांव की दिव्या सिंह सहित प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है, जिस पर 13 मार्च, 2025 को जवाब दिया जाएगा।
संबंधित घटनाक्रम में, घरेलू हिंसा का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें दिव्या सिंह, मैलू बस्ती (बिहारी गांव) के टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक सुशील सिंह की पत्नी हैं, जिनकी शादी 6 जुलाई, 2022 को हुई थी। सूत्रों की रिपोर्ट के अनुसार दिव्या को अपने ससुराल वालों, खासकर अपनी सास गिरजा देवी और बड़ी ननद मुनी देवी से बार-बार शारीरिक शोषण सहना पड़ा है। ताजा घटना में, दिव्या के सिर पर कथित तौर पर 5-6 बार डंडों से वार किया गया, जिससे सिर पर 8-10 टांके लगे। परिवार पर दहेज की मांग को लेकर उसे परेशान करने और उसका फोन तोड़ने का भी आरोप है, जबकि उसका एक छोटा बच्चा है।
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