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Assam असम : नागांव जिले के धींग पुलिस स्टेशन में तफज्जुल इस्लाम की हिरासत में हुई मौत के मामले में गुवाहाटी उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई है। मामले की सुनवाई आज एक खंडपीठ द्वारा की जानी थी, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी। अगली सुनवाई की तारीख 13 सितंबर तय की गई है।याचिका में इस्लाम के परिवार के लिए मुआवजे और इसमें शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि इस्लाम की मौत 23 अगस्त को पुलिस हिरासत में हुई थी, जब उसे उस दिन सुबह करीब 5 बजे गश्ती दल ने जबरन उठा लिया था।
याचिका के मुख्य बिंदुओं में शामिल हैं:
- मौत की न्यायिक जांच की मांग
- पुलिस लॉक-अप में शारीरिक यातना के आरोप
- आरोपी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग
- कदाचार के लिए अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच की मांग
याचिका में असम पुलिस अधिनियम के उल्लंघन और हिरासत में हुई मौतों पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन न करने का हवाला दिया गया है। इसमें बीएनएसएस 2023 की धारा 196 का भी उल्लेख है, जो हिरासत में हुई मौतों के लिए न्यायिक जांच को अनिवार्य बनाती है।याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता जुनैद खालिद ने अगली सुनवाई की तारीख की पुष्टि की।यह उल्लेख किया जा सकता है कि नागांव जिले में 14 वर्षीय लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में मुख्य आरोपी तफजुल इस्लाम ने जांच के दौरान पास के तालाब में कूदकर पुलिस हिरासत से भागने का प्रयास किया था। मामले में शामिल तीसरे व्यक्ति के रूप में उसकी पहचान होने के बाद व्यापक जांच के बाद इस्लाम को 23 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था।
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SANTOSI TANDI
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