असम
Assam : गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से स्थिति रिपोर्ट मांगी
Mohammed Raziq
20 Aug 2025 12:31 PM IST

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Guwahati गुवाहाटी: मुख्य न्यायाधीश आशुतोष कुमार और न्यायमूर्ति अरुण देव चौधरी की गुवाहाटी उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने असम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एएसएलएसए) के सदस्य सचिव को गवाह संरक्षण योजना, 2018 के बारे में जानकारी के प्रसार के लिए उठाए गए कदमों और असम, नागालैंड, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश की विभिन्न अदालतों में विशेष सुविधाओं की स्थिति के बारे में 15 अक्टूबर, 2025 तक एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा है।
गवाह संरक्षण योजना के बारे में जन जागरूकता की कमी पर एक जनहित याचिका (2/2024) की सुनवाई के दौरान, पीठ ने एएसएलएसए के सदस्य सचिव को मामले में दसवाँ प्रतिवादी बनाने का आदेश दिया।
पीठ ने आगे कहा कि एएसएलएसए के सदस्य सचिव को अन्य तीन राज्यों के राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के सचिवों के साथ संपर्क करना चाहिए और ऐसी जानकारी एकत्र करनी चाहिए ताकि अदालत को कमियों, यदि कोई हों, की उचित समझ हो सके।
याचिकाकर्ता, प्रचुर्या बोरबरुआ ने जनहित याचिका दायर की क्योंकि उनका मानना है कि गवाह संरक्षण योजना और इसके प्रावधानों के बारे में जानकारी का प्रसार पर्याप्त नहीं है।
पीठ ने कहा, "यह याचिका हमें न्यायपालिका की ज़िम्मेदारी की याद दिलाती है कि वह इस योजना के बारे में जागरूकता को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे ताकि संभावित लाभार्थियों को इस योजना के बारे में जानकारी हो और वे इसके सुरक्षात्मक प्रावधानों का लाभ उठाने के लिए आगे आ सकें। इसके लिए यह आकलन भी ज़रूरी है कि क्या यह योजना असम, नागालैंड, मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में प्रभावी ढंग से लागू की जा रही है।"
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