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Guwahati गुवाहाटी: गुवाहाटी हाई कोर्ट ने दिसंबर 2010 में छपी एक खबर को लेकर 'असमिया प्रतिदिन' के पूर्व चीफ एडिटर हैदर हुसैन और प्रिंटर-पब्लिशर जतिन चौधरी के खिलाफ चल रहे आपराधिक मानहानि के मामले को रद्द कर दिया है।
यह मामला 13 दिसंबर 2010 को नॉर्थ लखीमपुर में ध्रुवज्योति रावा की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत से शुरू हुआ था। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 500, 501 और 34 के तहत शिकायत का संज्ञान लिया और याचिकाकर्ताओं को समन जारी किया।
यह शिकायत 6 दिसंबर 2010 को छपी एक खबर से जुड़ी थी, जिसमें पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट (PWD) के घिलामारा डिवीजन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं और प्रशासनिक कार्यों का ज़िक्र था।
रिपोर्ट में स्टेशनरी के लिए आवंटित फंड का ज़िक्र था और कहा गया था कि पैसे का एक हिस्सा सामान सप्लाई करने के लिए रावा को दिया गया था, जबकि बाकी रकम कथित तौर पर विभाग के अधिकारियों के बीच ट्रैवल बोनस के तौर पर बांट दी गई थी।
शुरुआत में रावा ने दावा किया था कि रिपोर्ट झूठी और मानहानि करने वाली थी और इससे यह संकेत मिलता था कि उन्होंने फंड का गबन किया है।
हालांकि, हुसैन और चौधरी ने तर्क दिया कि रिपोर्ट नेक नीयत से और जनहित में प्रकाशित की गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि इसमें रावा के खिलाफ गबन का कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया गया था।
सुनवाई के दौरान, रावा के वकील ने कहा कि रावा ने वास्तव में उस पैसे का इस्तेमाल ऑफिस में सामान सप्लाई करने के लिए किया था। वकील ने यह भी कहा कि रावा को याचिकाकर्ताओं से कोई शिकायत नहीं है क्योंकि प्रकाशन से समाज में उनकी प्रतिष्ठा पर कोई असर नहीं पड़ा।
जस्टिस शमीमा जहान ने शिकायतकर्ता के पक्ष पर विचार किया और IPC की धारा 499 के अपवाद 1 का हवाला दिया, जो जनहित में नेक नीयत से की गई सच्ची बातों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है।
कोर्ट ने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC) की धारा 320 पर भी विचार किया, जिसके तहत मानहानि के मामलों में पीड़ित व्यक्ति समझौता कर सकता है।
रावा के इस बयान को ध्यान में रखते हुए कि उनकी प्रतिष्ठा पर कोई असर नहीं पड़ा है, हाई कोर्ट ने याचिका को मंज़ूरी दे दी और 2010 के समन आदेश को रद्द कर दिया।
कोर्ट ने हुसैन और चौधरी के खिलाफ आपराधिक शिकायत का पूरा मामला (CR केस नंबर 209/2010) भी रद्द कर दिया।
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