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Assam government हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ ‘हेट स्पीच’ याचिकाओं पर 28 मई तक जवाब देगी

nidhi
22 April 2026 12:55 PM IST
Assam government हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ ‘हेट स्पीच’ याचिकाओं पर 28 मई तक जवाब देगी
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हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ ‘हेट स्पीच’ याचिकाओं पर 28 मई तक जवाब देगी
Guwahati: असम सरकार ने बुधवार को गुवाहाटी हाई कोर्ट को बताया कि वह मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर “हेट स्पीच” का आरोप लगाने वाली कई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) पर अपना जवाब फाइल करेगी।
चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस अरुण देव चौधरी की डिवीजन बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 28 मई को तय की, जिसमें राज्य की यह बात दर्ज की गई कि उसका एफिडेविट अगली सुनवाई की तारीख से पहले फाइल किया जाएगा और पिटीशनर के वकील के साथ पहले से शेयर किया जाएगा।
पिटीशन पर पहली बार 26 फरवरी को सुनवाई हुई थी, जब बेंच ने मामले में “अलगाववादी सोच” देखी और मुख्यमंत्री, केंद्र, राज्य सरकार और पुलिस डायरेक्टर जनरल को नोटिस जारी किए।
यह मामला चल रहे विधानसभा चुनाव प्रोसेस के बीच आया है, जिसमें 9 अप्रैल को वोटिंग हुई थी और 4 मई को काउंटिंग होनी है।
इनमें से एक पिटीशन साहित्य अकादमी अवॉर्डी हिरेन गोहेन, पूर्व पुलिस डायरेक्टर जनरल हरेकृष्ण डेका और पत्रकार परेश मालाकार ने फाइल की है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया (मार्क्सिस्ट) ने भी अलग-अलग पिटीशन फाइल की हैं। CPI(M) ने भारतीय जनता पार्टी को रेस्पोंडेंट बनाया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इस स्टेज पर पार्टी को नोटिस जारी करने से मना कर दिया।
इससे पहले, 16 फरवरी को, सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया ने एक अब डिलीट हो चुके वीडियो से जुड़ी ऐसी ही पिटीशन पर सुनवाई करने से मना कर दिया था, जिसमें कथित तौर पर मुख्यमंत्री एक खास कम्युनिटी के लोगों पर राइफल से फायरिंग करते दिख रहे थे। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम. पंचोली के साथ मिलकर पिटीशनर्स को गुवाहाटी हाई कोर्ट जाने और जल्दी सुनवाई की मांग करने का निर्देश दिया था।
पिटीशनर्स ने कहा है कि कथित कमेंट्स से सोशल बंटवारा और गहरा हो सकता है। एक पिटीशन में कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर ने “खुले तौर पर माना है कि उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को जानबूझकर बंगाली मूल के मुसलमानों के खिलाफ शिकायत करने का निर्देश दिया था।”
पिटीशन में आगे आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री “अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ खुलेआम ‘हेट स्पीच’ देकर” और ऐसे बयान देकर अपने ऊंचे संवैधानिक पद को खराब कर रहे हैं, जिनसे भेदभाव, सामाजिक और आर्थिक बॉयकॉट, और सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है।
उन्होंने आरोपों की जांच के लिए एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की अगुवाई में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने की भी मांग की है, और कहा है कि “बड़े पैमाने पर फैलाए गए और पब्लिक में रिकॉर्ड किए गए भाषणों के बावजूद राज्य के अधिकारियों ने कोई सुओ मोटो FIR दर्ज नहीं की है।”
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