x
GUWAHATI गुवाहाटी: असम सरकार ने असम वाहन स्क्रैपिंग नीति 2022 के तहत एकमुश्त समाधान (ओटीएस) योजना शुरू की है, जिसके तहत अनुपयुक्त वाहनों के मालिकों को उनके बकाया कर और बकाया राशि का 25 प्रतिशत भुगतान करके उन्हें रद्द करने की अनुमति मिलेगी। इसका उद्देश्य पर्यावरण के लिए खतरनाक वाहनों को सड़कों से हटाना है, साथ ही उनके मालिकों को वित्तीय राहत भी प्रदान करना है। इस योजना के तहत, जो वाहन मालिक पंजीकरण रद्द करने के इच्छुक हैं, उन्हें 75% तक कर छूट का हकदार बनाया जाएगा। असम परिवहन विभाग के विशेष कार्य अधिकारी गौतम दास ने वाहन मालिकों से 31 मार्च, 2025 की समय सीमा से पहले इस अवसर का लाभ उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि अनुपयुक्त वाहनों का पंजीकरण रद्द करने से राज्य में परिवहन व्यवस्था सुरक्षित और स्वच्छ होगी। उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में, यदि अनुपयुक्त वाहनों का पंजीकरण रद्द कर दिया जाता है, तो राज्य काफी अधिक सुरक्षित और स्वच्छ परिवहन होगा। मौजूदा मोटर वाहन कानूनों के अनुसार, अनुपयुक्त वाहनों का पंजीकरण जिला परिवहन कार्यालय से रद्द किया जाना चाहिए; अन्यथा, वाहन सरकारी वाहन पोर्टल पर सक्रिय दिखाई देता रहता है और कर और दंड प्राप्त करता रहता है, जो मालिकों के लिए बहुत महंगा साबित हो सकता है।
इसके अलावा, परिवहन विभाग ने सहमति व्यक्त की है कि जिनके वाहन मालिक पंजीकृत वाहन स्क्रैपेज सुविधा (आरवीएसएफ) में एक विपंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं और स्क्रैपिंग के लिए आवेदन करते हैं, उन्हें जमा प्रमाणपत्र मिलेगा। इस प्रमाण पत्र पर निजी वाहनों के लिए 15 साल तक की नई खरीद पर 25% और वाणिज्यिक वाहनों के लिए 8 साल तक की 15% कर रियायतें मिलेंगी। असम सरकार पर्यावरण और परिवहन आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए इस योजना में भागीदारी को प्रोत्साहित करती है।
TagsAssam सरकारअयोग्य वाहनोंपंजीकरण रद्दAssam Governmentunqualified vehiclesregistration cancelledजनता से रिश्ता न्यूज़जनता से रिश्ताआज की ताजा न्यूज़हिंन्दी न्यूज़भारत न्यूज़खबरों का सिलसिलाआज की ब्रेंकिग न्यूज़आज की बड़ी खबरमिड डे अख़बारJanta Se Rishta NewsJanta Se RishtaToday's Latest NewsHindi NewsIndia NewsKhabron Ka SilsilaToday's Breaking NewsToday's Big NewsMid Day Newspaperजनताjantasamachar newssamacharहिंन्दी समाचार
SANTOSI TANDI
Next Story