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GUWAHATI गुवाहाटी: असम सरकार The Assam government एक पोर्टल स्थापित कर रही है जिसके माध्यम से "संवेदनशील क्षेत्रों" में रहने वाले मूल निवासी हथियार लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को कहा। उन्होंने कहा कि हथियार लाइसेंस उचित जाँच और बहुस्तरीय प्रक्रिया के बाद प्रदान किए जाएँगे।उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "एक समर्पित पोर्टल आ रहा है जहाँ मूल निवासी, जो अपने जीवन के लिए खतरा महसूस करते हैं और संवेदनशील क्षेत्रों में रहते हैं, हथियार लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।" उन्होंने आवेदन करने के पात्र लोगों और आवेदन प्रक्रिया के बारे में विस्तृत दिशानिर्देश साझा किए।पोस्ट में कहा गया है कि जो लोग "असम के मूल निवासी या मूल भारतीय नागरिक" हैं और "निवास क्षेत्र की संवेदनशीलता के कारण जीवन और सुरक्षा के लिए वास्तविक खतरा महसूस करते हैं", वे आवेदन करने के पात्र हैं।
इसमें आगे कहा गया है कि जो लोग संवेदनशील या दूरदराज के क्षेत्रों में रहते हैं, जिन्हें जिला प्रशासन द्वारा अधिसूचित किया गया है या अधिकृत सुरक्षा एजेंसियों द्वारा इस प्रकार मूल्यांकन किया गया है, वे भी आवेदन करने के पात्र हैं।पोस्ट के अनुसार, लाइसेंस देने की प्रक्रिया में सुरक्षा आकलन, सत्यापन और जाँच, मौजूदा कानूनों का अनुपालन, गैर-हस्तांतरणीयता और निगरानी व रिपोर्टिंग के साथ-साथ समय-समय पर समीक्षा शामिल होगी।राज्य मंत्रिमंडल ने 28 मई को निर्णय लिया था कि "असुरक्षित और दूरदराज" क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासियों को सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए हथियार लाइसेंस दिए जाएँगे।
मुख्यमंत्री ने कहा था कि इन "असुरक्षित और दूरदराज" क्षेत्रों में धुबरी, मोरीगांव, बारपेटा, नागांव, दक्षिण सलमारा-मनकाचर, रूपाही, ढिंग और जानिया शामिल हैं। इन सभी जगहों पर मुस्लिम आबादी बड़ी है।सरमा ने दावा किया था कि ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले मूल निवासी 1979 और 1985 के बीच हुए असम आंदोलन के समय से ही सुरक्षा कारणों से हथियार लाइसेंस की मांग कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया था कि असमिया लोग आंदोलन करके नहीं, बल्कि "व्यावहारिक कदम" उठाकर जीवित रहेंगे।
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