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Assam गुवाहाटी : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि राज्य सरकार पिछले कुछ महीनों में 330 से अधिक अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को "वापस खदेड़ने" के लिए जिम्मेदार है और इस प्रक्रिया को तेज करने का इरादा रखती है। अप्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम 1950 का हवाला देते हुए, सरमा ने कहा कि अवैध घुसपैठियों को बाहर निकालने का प्रयास एक विशेष प्रावधान (अप्रवासी अधिनियम 1950 का) की मदद से जारी रहेगा, जो जिला आयुक्तों को उन्हें पहचानने और निष्कासित करने का अधिकार देता है।
असम विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र को संबोधित करते हुए सरमा ने कहा, "अवैध घुसपैठ के खिलाफ हमारी जोरदार लड़ाई में, हम एक विशेष प्रावधान से ताकत हासिल करते हैं, जो डीसी को असम से घुसपैठियों की पहचान करने और उन्हें बाहर निकालने का अधिकार देता है। हमने पिछले कुछ महीनों में 330 से अधिक अवैध घुसपैठियों को वापस खदेड़ा है, और आने वाले दिनों में इस अभियान में तेजी लाई जाएगी।" असम कांग्रेस प्रमुख गौरव गोगोई पर परोक्ष हमला करते हुए, सीएम सरमा ने कहा कि राज्य सरकार ने सोशल मीडिया पर 2,600 ऐसे अकाउंट की पहचान की है जो इस्लामाबाद और रियाद से संचालित होकर "फिलिस्तीन और असम" के बारे में लिखते हैं, और राज्य के एक विशेष नेता का स्वागत करते हैं।
उन्होंने कहा कि वह आने वाले दिनों में प्रेस को ऐसे अकाउंट के बारे में जानकारी देंगे। उन्होंने कहा, "हमें करीब 2,600 फेसबुक अकाउंट मिले हैं, जो केवल फिलिस्तीन और असम के बारे में लिखते हैं। वे इस्लामाबाद, रियाद और सऊदी अरब से संचालित होते हैं। वे राहुल गांधी का स्वागत भी नहीं करते, बल्कि असम के एक खास नेता का स्वागत करते हैं। मेरे पास दस्तावेज हैं और 10-12 दिनों के भीतर मैं प्रेस को ऐसे कुछ अकाउंट की जानकारी उपलब्ध कराऊंगा।"
इसके अलावा, सरमा ने जोर देकर कहा कि असमिया के रूप में उनकी पहचान मुख्यमंत्री के रूप में उनके पद से पहले आती है। उन्होंने कहा, "मैं पहले असमिया हूं और बाद में मुख्यमंत्री हूं और मेरे सभी कार्य इसी को दर्शाते हैं। असम के हितों की रक्षा करने की हमारी यात्रा में, हम पूर्व मुख्यमंत्रियों से प्रेरणा लेने में पीछे नहीं हटते।" अप्रवासी (असम से निष्कासन) अधिनियम 1950 सरकार को असम से अवैध अप्रवासियों को निष्कासित करने का अधिकार देता है, जिसमें उन्हें पहचानने और निष्कासित करने की प्रक्रिया निर्दिष्ट की गई है। यह अधिनियम उन अप्रवासियों को निष्कासित करने का आदेश देने की शक्ति देता है, जिनका असम में रहना "आम जनता के हितों के लिए हानिकारक है।" (एएनआई)
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Rani Sahu
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