असम
Assam सरकार ने डॉक्टरों को केवल अस्पताल में उपलब्ध दवाएं लिखने का आदेश
Mohammed Raziq
31 Jan 2025 4:40 PM IST

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GUWAHATI गुवाहाटी: सरकारी अस्पतालों में निर्धारित दवाओं की अनुपलब्धता के कारण मरीजों को परेशान होने से बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, असम सरकार ने एक नया नियम पेश किया है जो 15 फरवरी से लागू होगा। इस नियम के तहत, सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों को केवल उन्हीं दवाओं को लिखना होगा जो उनके संबंधित अस्पताल की फार्मेसियों में उपलब्ध हैं।
इस पहल का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मरीजों को आवश्यक दवाएं प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना न करना पड़े और उनकी जेब से होने वाले खर्च को कम किया जा सके। कई मरीजों को ऐसे नुस्खों से जूझना पड़ता है, जिनके लिए उन्हें निजी फार्मेसियों से दवाएँ खरीदनी पड़ती हैं, जो अक्सर अधिक कीमत पर मिलती हैं।
इसके अतिरिक्त, एक हेल्पलाइन शुरू की जाएगी, जिससे मरीज शिकायत दर्ज करा सकेंगे कि अगर डॉक्टर अस्पताल की फार्मेसियों में उपलब्ध नहीं होने वाली दवाएँ लिखते हैं। नियम में यह भी अनिवार्य किया गया है कि सभी नुस्खों में हेल्पलाइन नंबर शामिल होना चाहिए, ताकि सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
असम सरकार को उम्मीद है कि यह उपाय मरीजों, खासकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को राहत पहुँचाएगा, क्योंकि इससे अस्पताल प्रणाली के भीतर आवश्यक दवाएँ अधिक सुलभ हो जाएँगी।
इस बीच, असम के कार्बी आंगलोंग में क्षेत्रीय कॉफी अनुसंधान केंद्र (आरसीआरएस), दीफू में गुरुवार को कॉफी किसानों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ। 2024-2025 वित्तीय वर्ष के लिए कॉफी के बीज भी वितरित किए गए। प्रशिक्षण का उद्देश्य नए किसानों को कॉफी उगाने के महत्वपूर्ण कौशल सीखने में मदद करना है।
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