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असम सरकार (Assam Govt.) ने हाल ही में 26 जनवरी को राज्य में 73वें गणतंत्र दिवस (Republic Day) के आगामी उत्सव के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है।
असम सरकार (Assam Govt.) ने हाल ही में 26 जनवरी को राज्य में 73वें गणतंत्र दिवस (Republic Day) के आगामी उत्सव के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है। राज्य सरकार द्वारा नए SOP के अनुसार, गणतंत्र दिवस के लिए आयोजित किसी भी कार्यक्रम में न्यूनतम संख्या में लोगों के साथ राज्य भर में गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा।
असम सरकार ने राज्य में बढ़ते COVID-19 सकारात्मक मामलों को देखते हुए और सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए सख्ती से एसओपी जारी किए हैं और अगर लोग ऐसी कोई भी गतिविधि करते हैं जो प्रतिबंधित है तो उन्हें परिणाम भुगतने होंगे।
नया SOP जारी-
1. SOP के माध्यम से सरकार ने बताया कि इस वर्ष गणतंत्र दिवस समारोह के लिए कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा।
2. राज्य स्तरीय आयोजनों में कुल 1000 व्यक्तियों को ही कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति होगी वहीं जिला स्तर पर 500 व्यक्तियों की उपस्थिति की अनुमति होगी।
3. गणतंत्र दिवस (Republic Day) के पूर्व समारोह के संबंध में, सरकार ने एसओपी में उल्लेख किया कि कोई भी समारोह या सभा आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी।
4. स्कूली छात्रों को गणतंत्र दिवस पर होने वाले किसी भी मार्च-पास्ट कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रतिबंधित किया गया है क्योंकि इससे उनके स्वास्थ्य और जीवन को जोखिम में डाल सकते हैं।
5. अर्धसैनिक बल, होमगार्ड और पुलिस अधिकारियों को परेड में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
6. 73वें गणतंत्र दिवस की परेड (Republic Day parade) में भाग लेने वालों के लिए यह दोहरा टीकाकरण अनिवार्य है अन्यथा उन्हें भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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Deepa Sahu
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