Assam : चार घोषित विदेशियों को 24 घंटे के अंदर असम छोड़ने का आदेश दिया

Assam असम: कार्बी आंगलोंग ज़िला प्रशासन ने चार लोगों को, जिन्हें विदेशी घोषित किया गया है, तुरंत देश से निकालने का आदेश दिया है। उन्हें नोटिस मिलने के 24 घंटे के अंदर असम और भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है, जिसमें सार्वजनिक हित और आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं का हवाला दिया गया है।
ये आदेश ज़िला मजिस्ट्रेट नीरोला फांगचोपी ने इमिग्रेंट्स (असम से निष्कासन) अधिनियम, 1950 की धारा 2 के तहत जारी किए हैं। इन लोगों को धुबरी, श्रीभूमि या दक्षिण सलमारा-मानकाचर रास्तों से बाहर निकलने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि आदेश का पालन न करने पर सरकार द्वारा ज़बरदस्ती हटाया जाएगा।
इन चारों लोगों को कार्बी आंगलोंग के फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने आठ साल की अवधि में अलग-अलग मामलों में विदेशी घोषित किया था। खटखटी पुलिस स्टेशन के तहत डूडू कॉलोनी के मोहम्मद अब्बास खान को 16 अक्टूबर, 2017 को FT केस नंबर 156/2010 में विदेशी घोषित किया गया था। उसी पुलिस स्टेशन के तहत डूडू कॉलोनी के मोहम्मद अमीर उद्दीन को 7 फरवरी, 2016 को FT केस नंबर 12/2010 में विदेशी घोषित किया गया था।
हौराघाट पुलिस स्टेशन के तहत रंग नगर के रहने वाले मोहम्मद मैनुल हक को 8 नवंबर, 2023 को FT केस नंबर 123/2007 में विदेशी घोषित किया गया था। खटखटी पुलिस स्टेशन के तहत पुराना लाहौरिजन के मोहम्मद अनवर अली को 3 जनवरी, 2015 को FT केस नंबर 108/2009 में विदेशी घोषित किया गया था।
कार्बी आंगलोंग के सीनियर पुलिस अधीक्षक को निष्कासन आदेशों को लागू करने और अनुपालन रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है। सरकारी विभागों को भी इन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाने, राशन कार्ड और आधार नंबर रद्द करने, और सभी सरकारी कल्याण योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुंच समाप्त करने का निर्देश दिया गया है।
यह कदम अवैध अप्रवासन के खिलाफ असम के नए अभियान का हिस्सा है, राज्य ने विदेशी घोषित किए गए लोगों को देश से निकालने की प्रक्रिया में तेज़ी लाने के लिए 1950 के अधिनियम को फिर से लागू करने का फैसला किया है। इस साल की शुरुआत में अनुमोदित एक मानकीकृत प्रक्रिया के तहत हाल ही में सोनितपुर सहित अन्य जिलों में भी इसी तरह की कार्रवाई की गई है।





