असम

Assam : 10 साल बीत जाने के बाद भी शिवसागर के निवासी को भूमि अधिग्रहण का मुआवजा नहीं मिला

Mohammed Raziq
27 Feb 2025 12:22 PM IST
Assam : 10 साल बीत जाने के बाद भी शिवसागर के निवासी को भूमि अधिग्रहण का मुआवजा नहीं मिला
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Gaurisagar गौरीसागर: असम में फोर लेन हाईवे का विस्तार करने के उद्देश्य से भारत सरकार के सड़क एवं राजमार्ग नौवहन मंत्रालय ने 2014 में नुमालीगढ़ से डिब्रूगढ़ तक निर्माण कार्य शुरू किया था। इस उद्देश्य से पूर्व एनएच 37 के किनारे स्थित इमारतों और पेड़ों को मुआवजा देकर गिरा दिया गया था। अन्य हिस्सों की तरह शिवसागर जिले में एनएच 37 के झांजी से डेमो 44 किलोमीटर हिस्से को भी फोर लेन हाईवे में अपग्रेड किया गया और 2015 में काम शुरू हुआ। हैरानी की बात यह है कि 10 साल बाद भी झांजी से डेमो तक का हिस्सा अभी आधा ही बना है। शुरुआत में सड़क का निर्माण बहुत धीमी गति से हुआ था, लेकिन अब इसमें तेजी आ गई है। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग नौवहन मंत्रालय के साथ-साथ असम सरकार ने सड़क निर्माण कंपनियों को निर्माण कार्य पूरा करने के लिए समय-समय पर डेडलाइन दी है। गौरतलब है कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में जोरहाट के सांसद गौरव गोगोई द्वारा सड़क के निर्माण के संबंध में पूछे गए सवाल के जवाब में यह घोषणा की।
इस बीच, शिवसागर जिले के शिवसागर राजस्व अंचल के मेटेका बनगांव मौजा के अंतर्गत गौरीसागर के बाहरी इलाके में नामदांग पथलियाल गांव के निवासी सोमनाथ दास को फरवरी 2025 तक भूमि अधिग्रहण का मुआवजा नहीं मिला है, जबकि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री ने घोषणा की थी कि सड़क का निर्माण पूरा हो जाएगा। सोमनाथ दास ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 17 सितंबर 2015 को लोक निर्माण विभाग (अब लोक निर्माण), शिवसागर ने अधिग्रहित भूमि, बांस से बने घर, पूजा घर और कुछ पेड़ों (जिरात) का आकलन कर मुआवजे की मंजूरी के लिए जिला आयुक्त कार्यालय, शिवसागर को सौंप दिया था।
हालांकि, सोमनाथ दास को अपनी जमीन पर एक शौचालय और पेड़ों के अलावा कोई मुआवजा नहीं मिला है। पिछले दस सालों से सुमननाथ दास अपने मुआवजे के लिए जिला कलेक्टर के कार्यालय से लेकर राजस्व मंडल कार्यालय, शिवसगर तक चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिलने पर दास ने असम के मुख्यमंत्री लोक शिकायत प्रकोष्ठ में शिकायत दर्ज कराई है। सीएम शिकायत पोर्टल ने उनकी शिकायत को CMASM/P/2025/0000640 नंबर पर दर्ज किया है। सोमनाथ दास ने इस रिपोर्टर को बताया कि उन्होंने अपने मुआवजे के बारे में शिकायत में अपने कड़वे अनुभव का खुलासा किया है।
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