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असम के नागांव जिले की एक अदालत ने मादक पदार्थों की तस्करी के दोषी पाए गए एक व्यक्ति को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
असम के नागांव जिले की एक अदालत ने मादक पदार्थों की तस्करी के दोषी पाए गए एक व्यक्ति को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
नागांव जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीलकमल नाथ ने शनिवार को दोषी हबील अली पर तीन लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसे अदा करने में विफल रहने पर उसे 18 महीने और जेल में बिताने होंगे।
असम पुलिस की एक टीम ने दिसंबर 2020 में अली को उसके आवास से गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 10 लाख रुपये से अधिक नकद के साथ लगभग 2.5 करोड़ रुपये की ब्राउन शुगर और भांग जब्त की।
"खुशखबरी… नशीली दवाओं के खतरे से निपटने में हमारे प्रयासों को एक बड़ा बढ़ावा देते हुए, ड्रग पेडलर हाबिल अली, जिसे @nagaonpolice द्वारा 2 किलो हेरोइन, 100 किलो गांजा, 1 किलो अफीम, 10 लाख रुपये नकद की तस्करी के आरोप में पकड़ा गया था, को आज दोषी ठहराया गया। 20 साल। @assampolice को बधाई।"

Ritisha Jaiswal
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