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Guwahati गुवाहाटी: असम राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने दिसपुर पॉलीक्लिनिक एंड हॉस्पिटल को मेडिकल लापरवाही के एक मामले में 5,65,713 रुपये का मुआवज़ा देने का आदेश दिया है। यह मामला एक महिला से जुड़ा है, जो बच्चे के जन्म के बाद ठीक होने के दौरान बुरी तरह जल गई थी।
यह मामला अगस्त 2018 की एक घटना से जुड़ा है, जब महिला का गुवाहाटी के इस अस्पताल में सिजेरियन ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद उसे रिकवरी रूम में ले जाया गया, जहाँ वह कथित तौर पर अर्ध-बेहोशी की हालत में थी।
आयोग के फैसले के अनुसार, महिला के पास रखे एक इलेक्ट्रिक हीटर के कारण उसके दाहिने पैर में गंभीर जलन का घाव हो गया। यह चोट तब लगी जब वह अभी भी अस्पताल की देखरेख में थी।
मामले की जांच के बाद, आयोग ने इस घटना के लिए अस्पताल को जिम्मेदार ठहराया। आयोग ने पाया कि जलने की घटना अस्पताल परिसर के भीतर हुई थी और कहा कि अस्पताल अपने बचाव में पर्याप्त सबूत पेश करने में विफल रहा।
इसके बाद आयोग ने माना कि शिकायतकर्ता इस घटना के कारण हुई शारीरिक और मानसिक परेशानी के लिए मुआवज़े के हकदार हैं।
कुल 5,65,713 रुपये के मुआवज़े में इलाज का खर्च 40,713 रुपये शामिल है। महिला को दर्द और तकलीफ के लिए 1 लाख रुपये, मानसिक और शारीरिक पीड़ा के लिए 2 लाख रुपये और जीवन की सुख-सुविधाओं के नुकसान के लिए 1 लाख रुपये भी दिए गए।
चोट के कारण माँ द्वारा स्तनपान न करा पाने से बच्चे को हुई परेशानी के लिए भी 1 लाख रुपये दिए गए। आयोग ने कानूनी कार्यवाही के खर्च के तौर पर 25,000 रुपये भी इसमें शामिल किए।
अस्पताल को निर्देश दिया गया है कि वह फैसले की तारीख से छह सप्ताह के भीतर पूरी रकम आयोग की रजिस्ट्री में जमा करे।
आयोग ने आगे आदेश दिया कि यदि अस्पताल तय समय के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है, तो दी जाने वाली रकम पर फैसले की तारीख से लेकर रकम मिलने तक 9% सालाना की दर से ब्याज लगेगा।
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