असम
Assam : मादक पदार्थ तस्करी मामले में दो दोषियों को दीमा हसाओ कोर्ट ने जेल की सजा सुनाई
Mohammed Raziq
24 Oct 2025 6:31 PM IST

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Guwahati गुवाहाटी: असम के दीमा हसाओ की एक ज़िला अदालत ने नगांव के दो लोगों को नशीले पदार्थों की तस्करी के एक गंभीर मामले में दो से सात साल तक की जेल की सज़ा सुनाई है।
नशीले पदार्थों का सेवन असम के युवाओं पर लगातार गहरा प्रभाव डाल रहा है, जिससे उनकी क्षमता और शांति छिन रही है। यह समस्या परिवारों के टूटने, भविष्य के नुकसान और बढ़ते अपराध के प्रमुख कारणों में से एक है। ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश, मोहम्मद यूसुफ़ आज़ाद द्वारा दिया गया दीमा हसाओ का फ़ैसला इस बात की याद दिलाता है कि न्याय और जागरूकता को साथ-साथ चलना चाहिए। क्योंकि नशे से बचाई गई हर जान समाज की जीत है।
2023 में खटखटी पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले के बाद, दोषियों को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत दोषी पाया गया। प्रत्येक को 40,000 रुपये का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया गया है और भुगतान न करने पर तीन महीने की अतिरिक्त कैद की सज़ा भी दी गई है।
यह फैसला असम में अवैध नशीले पदार्थों के प्रसार के खिलाफ न्यायपालिका के सख्त रुख को दर्शाता है। यह कार्रवाई एक कड़ा संदेश देती है कि मादक पदार्थों की तस्करी को बख्शा नहीं जाएगा।
स्थानीय अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई भविष्य में होने वाले अपराधों को रोकने और क्षेत्र को सुरक्षित एवं नशामुक्त रखने के प्रयासों को बल प्रदान करने में मदद कर सकती है।
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