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Guwahati गुवाहाटी: असम के हैलाकांडी के सिविल जज (वरिष्ठ डिवीजन) की अदालत ने डिक्रीधारकों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि वाले लोगों के अधिकारों की रक्षा करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा है कि सिविल कोर्ट के डिक्री के निष्पादन के लिए जीएसटी के साथ-साथ "बढ़ी हुई दर" पर पुलिस खर्च की मांग करना गैरकानूनी और कानूनन असंतुलित है।
सिविल जज (वरिष्ठ डिवीजन) शक्ति शर्मा द्वारा विविध वाद संख्या 197/2025 (संदर्भ: शीर्षक निष्पादन वाद संख्या 21/2025) में दिया गया यह फैसला, हैलाकांडी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) द्वारा "बढ़ी हुई पुलिस लागत" का भुगतान न करने के आधार पर डिक्री के निष्पादन के लिए पुलिस सहायता प्रदान करने से इनकार करने को चुनौती देने वाली एक याचिका के जवाब में आया है।
अदालत ने पाया कि एसएसपी ने पुलिस लागत के संबंध में सरकारी ज्ञापन को गलत समझा था, और स्पष्ट किया कि यह केवल उन स्थितियों में लागू होता है जब कोई व्यक्ति व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए पुलिस सुरक्षा मांगता है, न कि अदालती डिक्री के प्रवर्तन में सहायता के लिए।
कानून-व्यवस्था बनाए रखना राज्य का एक संप्रभु और वैधानिक कर्तव्य मानते हुए, न्यायालय ने कहा: "निष्पादन मामलों में पुलिस की सहायता, निर्णय ऋणदाताओं द्वारा किए गए गैरकानूनी प्रतिरोध पर काबू पाने और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ली जाती है। ऐसी सहायता के लिए बढ़ी हुई दर या जीएसटी लगाना अनुचित है, जब पुलिस किसी भी व्यावसायिक सेवा में संलग्न नहीं है।"
न्यायाधीश शर्मा ने आगे टिप्पणी की कि डिक्रीधारकों को इस तरह की लागत वहन करने के लिए मजबूर करने से गरीब वादी अपने पक्ष में पारित डिक्री के लाभों से वंचित हो सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप "न्यायिक प्रणाली विफल" हो सकती है।
न्यायालय ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से आग्रह किया कि वे पूर्व की प्रथा के अनुसार, केवल उचित आहार और गतिशीलता भत्ते स्वीकार करके डिक्री के निष्पादन में आवश्यक सहायता प्रदान करें।
पेरियाम्मल (मृतक थरूर) बनाम वी. राजमणि एवं अन्य में सर्वोच्च न्यायालय के 2025 के निर्देश का हवाला देते हुए, न्यायालय ने सभी सिविल न्यायालयों द्वारा लंबित निष्पादन मामलों का छह महीने के भीतर निपटारा करने की आवश्यकता पर भी बल दिया।
अनुपालन एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए अगली तिथि 10 नवंबर, 2025 निर्धारित की गई है।
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