असम

असम: हिरासत में प्रताड़ना को लेकर पुलिसकर्मी के खिलाफ कोर्ट का आदेश

Ritisha Jaiswal
16 Oct 2022 11:03 AM GMT
असम: हिरासत में प्रताड़ना को लेकर पुलिसकर्मी के खिलाफ कोर्ट का आदेश
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अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि असम के करीमगंज जिले की एक अदालत ने चोरी के एक मामले में पकड़े गए दो लोगों द्वारा हिरासत में प्रताड़ित करने की शिकायत दर्ज कराने के बाद एक पुलिस निरीक्षक के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है।

अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि असम के करीमगंज जिले की एक अदालत ने चोरी के एक मामले में पकड़े गए दो लोगों द्वारा हिरासत में प्रताड़ित करने की शिकायत दर्ज कराने के बाद एक पुलिस निरीक्षक के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नूर मोहम्मद अब्दुल्ला अहमद मजूमदार ने बुधवार की रात गिरफ्तार होने के बाद दो व्यक्तियों द्वारा हिरासत में प्रताड़ित किए जाने के आरोप के बाद नीलामबाजार थाना प्रभारी और निरीक्षक दीपज्योति मालाकार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज करने का आदेश दिया है. .
गिरफ्तार व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील रोसोसिंधु दत्ता ने दावा किया कि मालाकार के निर्देश के बाद पुलिसकर्मियों ने उन्हें बेरहमी से प्रताड़ित किया।
हालांकि, मालाकार ने आरोपों से इनकार करते हुए दावा किया कि पुलिस के पास उनके अपराधों के सबूत होने के बावजूद दो संदिग्ध चोरों की चाल थी कि वे "भाग जाएं"।
बंदियों की शिकायत के अनुसार, उनमें से एक को अलग-अलग तरीकों से प्रताड़ित किया गया, जिसमें निजी अंगों पर मिर्च पाउडर रगड़ना और उसके शरीर पर पेट्रोल डालना और फिर उसे आग लगाने की धमकी देना शामिल था।
मुकदमे के दौरान मौजूद एक पुलिसकर्मी ने कथित तौर पर अदालत के समक्ष हिरासत में यातना देना कबूल कर लिया है। सोर्स आईएएनएस


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