असम
असम नागरिकता विवाद: सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख, राज्य सरकार को मिला दो हफ्ते का समय
Tara Tandi
18 July 2026 5:36 PM IST

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Guwahati गुवाहाटी: सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को उन याचिकाओं का जवाब देने के लिए दो हफ़्ते का समय दिया है, जिनमें पांच महिलाओं को अवैध विदेशी घोषित करने वाले आदेशों को चुनौती दी गई है। राज्य के वकील द्वारा इस मामले में जवाबी हलफ़नामा (counter-affidavit) दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगने के बाद यह मोहलत दी गई।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने 16 जुलाई के अपने आदेश में असम सरकार को दो हफ़्ते के भीतर अपना वकालतनामा और जवाबी हलफ़नामा दाखिल करने का निर्देश दिया।
बेंच ने कहा, "अनुरोध के अनुसार, प्रतिवादी-असम राज्य के वकील को सभी मामलों में वकालतनामा और जवाबी हलफ़नामा दाखिल करने के लिए दो हफ़्ते का समय दिया जाता है। मामले को दो हफ़्ते बाद सूचीबद्ध किया जाए।"
यह ताज़ा आदेश सुप्रीम कोर्ट के 5 जून के उस फ़ैसले के बाद आया है जिसमें पांच महिलाओं को देश से बाहर भेजने (deportation) पर रोक लगा दी गई थी, जबकि कोर्ट गुवाहाटी हाई कोर्ट के उन अलग-अलग फ़ैसलों के ख़िलाफ़ उनकी अपीलों पर विचार कर रहा है, जिन्होंने फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल (Foreigners Tribunals) के फ़ैसलों को सही ठहराया था।
सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं में से एक के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के 13 जुलाई के फ़ैसले का ज़िक्र किया, जिसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया था कि नागरिकता का निर्धारण एक ऐसी प्रक्रिया के ज़रिए किया जाना चाहिए जो निष्पक्ष, क़ानूनी और ठोस आधारों पर आधारित हो।
एक अन्य वकील ने बेंच को बताया कि दो याचिकाकर्ता अभी भी हिरासत में हैं, साथ ही यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही उनके डिपोर्टेशन पर यथास्थिति (status quo) बनाए रखने का आदेश दे चुका है।
असम सरकार के वकील ने जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय मांगा, जिसे बेंच ने स्वीकार कर लिया।
गुवाहाटी हाई कोर्ट ने पहले उन महिलाओं की याचिकाओं को खारिज कर दिया था जिनमें फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के उन फ़ैसलों को पलटने की मांग की गई थी, जिनके तहत उन्हें अवैध प्रवासी घोषित किया गया था और आरोप था कि वे बांग्लादेश से भारत आई थीं।
असम में फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल और पूर्व अवैध प्रवासी (निर्धारण) ट्रिब्यूनल (Illegal Migrants (Determination) Tribunals) के समक्ष कार्यवाही से जुड़ी अपीलों के एक अलग समूह पर 13 जुलाई के अपने फ़ैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के कई ऐसे फ़ैसलों को रद्द कर दिया, जिनमें व्यक्तियों को विदेशी घोषित करने को सही ठहराया गया था। शीर्ष अदालत ने संबंधित ट्रिब्यूनल को निर्देश दिया कि वे उन मामलों पर स्वतंत्र रूप से पुनर्विचार करें, बिना ट्रिब्यूनल या हाई कोर्ट की पिछली टिप्पणियों से प्रभावित हुए।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हालांकि राज्य की यह जायज़ दिलचस्पी है कि अयोग्य व्यक्ति झूठे दावों या क़ानूनी प्रक्रियाओं के दुरुपयोग के ज़रिए भारतीय नागरिकता हासिल न कर सकें, लेकिन नागरिकता का निर्धारण एक ऐसी प्रक्रिया के ज़रिए किया जाना चाहिए जो निष्पक्ष, क़ानूनी और ठोस आधारों पर आधारित हो।
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