असम

सीबीआई करेगी महिला पुलिस अधिकारी की मौत की जांच

Rani Sahu
20 May 2023 11:03 AM GMT
सीबीआई करेगी महिला पुलिस अधिकारी की मौत की जांच
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गुवाहाटी (आईएएनएस)| केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) इस महीने की शुरुआत में असम पुलिस की अधिकारी जूनमोनी राभा की एक दुर्घटना में 'रहस्यमय' मौत की जांच करेगी। पुलिस महानिदेशक जी.पी. सिंह ने शनिवार को यह जानकारी दी। यहां पत्रकारों से बातचीत में सिंह ने कहा कि इस मामले को सीबीआई को सौंपे जाने को लेकर व्यापक जनभावना है।
उन्होंने कहा, मामले को लेकर हमारी विस्तृत चर्चा हुई। मैंने व्यक्तिगत रूप से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बात की। मामले के हर पहलू की समीक्षा करने के बाद हम इस सहमति पर पहुंचे हैं कि इसकी जांच सीबीआई को करनी चाहिए।
इससे पहले असम पुलिस का अपराध जांच विभाग (सीआईडी) मामले की जांच कर रहा था।
नागांव जिले के कलियाबोर इलाके में हाईवे पर मंगलवार रात राभा की कार एक कंटेनर ट्रक से आमने-सामने टकरा गई।
जोरदार टक्कर के कारण कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई।
उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
डीजीपी ने आगे कहा: मेरी सीआईडी के अधिकारियों के साथ भी बैठक हुई थी, जो मामले की जांच कर रहे थे। चूंकि हमारे एक अधिकारी की जान चली गई है, इसलिए यह उचित है कि एक स्वतंत्र एजेंसी मामले की जांच करे। तदनुसार, हमने राभा का मामला सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की है।
हालांकि, उन्होंने यह भी साफ कर दिया है कि इसका मतलब यह नहीं है कि सीआईडी की क्षमता को कम आंका गया है।
सिंह ने कहा, मुझे सीआईडी टीम पर पूरा भरोसा है। पिछले कुछ वर्षों में, सीआईडी अधिकारियों ने एजेंसी को दिए गए सभी मामलों की सफलतापूर्वक जांच की है और एक तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। जुमोनी राभा के मामले की केवल निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी और जनभावना का पालन किया गया है।
इस बीच, लखीमपुर और नागांव के बेदांता माधब राजखोवा और लीना डोले के एसपी का तबादला कर दिया गया।
राभा नागांव जिले में तैनात थी और कथित तौर पर नकली सोने के रैकेट से जुड़े एक मामले की जांच कर रही थी।
मृतक पुलिसकर्मी दो साल पहले तब सुर्खियों में आई थी जब उसने अपने मंगेतर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद उससे सगाई तोड़ दी थी।
बाद में, राभा पर भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी के भी आरोप लगाए गए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
सत्र अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी।
--आईएएनएस
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