असम : सीबीआई ने 23.87 करोड़ रुपये के चिट फंड घोटाले में पूरक आरोप-पत्र किया दाखिल
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने असम में चिट फंड मामले से संबंधित दूसरा पूरक आरोप पत्र दायर किया है, जिसमें 23.87 करोड़ रुपये के धन की हेराफेरी शामिल है।
केंद्रीय एजेंसी ने तत्कालीन प्रबंध निदेशक और एक निजी ग्रुप ऑफ कंपनीज के तीन तत्कालीन निदेशकों के खिलाफ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कामरूप (एम), गुवाहाटी (असम) की अदालत के समक्ष आरोप पत्र दायर किया।
मामले के आरोपी जीवन सुरक्षा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रबंध निदेशक थे - चंदन दास, जीवन सुरक्षा ग्रुप ऑफ कंपनीज के निदेशक - आरजू आचार्य, जीवन सुरक्षा ग्रुप ऑफ कंपनीज के निदेशक - अशोक चक्रवर्ती, जीवन सुरक्षा ग्रुप ऑफ कंपनीज के निदेशक - उत्तम आचार्य।
यह ध्यान देने योग्य है कि सीबीआई ने असम सरकार के अनुरोध पर जनवरी 2016 में तत्काल मामला दर्ज किया और जांच अपने हाथ में ले ली। इस बीच असम पुलिस ने भी इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है.
आगे की जांच के दौरान यह पाया गया कि आरोपी ने एक दूसरे के साथ साजिश में, धोखा देने के उद्देश्य से, कंपनी की स्थापना की और उसके निदेशक बन गए।
यह आगे आरोप लगाया गया था कि आरोपी ने कंपनी अधिनियम और सेबी (सीआईएस) नियमों के उल्लंघन में, बड़े निवेशकों को होटलों में रूम बुकिंग के नाम पर प्रमाण पत्र जारी करके जमा के रूप में असम के बारपेटा जिले से भारी सार्वजनिक धन एकत्र किया।