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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को शारदा ग्रुप के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सुदीप्त सेन को असम में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) द्वारा दर्ज एक आपराधिक मामले में ज़मानत दे दी।
सुदीप्त सेन पर अंतर-राज्यीय करोड़ों रुपये के घोटाले, जिसे शारदा चिट फंड घोटाले के नाम से जाना जाता है, का मुख्य साज़िशकर्ता होने का आरोप है और उन्हें अप्रैल 2013 में कश्मीर से गिरफ़्तार किया गया था।
CBI का मामला (CBI/SCB/कोलकाता RC नंबर 62/S/2014), जो शारदा ग्रुप द्वारा निवेशकों की जमा राशि में कथित हेराफेरी की जांच के सिलसिले में दर्ज किया गया था, दिसपुर पुलिस स्टेशन के केस नंबर 732/2013 से शुरू हुआ था।
जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने सुदीप्त सेन बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन मामले में SLP (Crl.) नंबर 10924/2026 / उससे जुड़ी आपराधिक अपील पर यह आदेश पारित किया।
सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर ध्यान दिया कि सेन 30 दिसंबर, 2016 से हिरासत में हैं। सभी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, कोर्ट को गुवाहाटी हाई कोर्ट के आदेश में दखल देने का आधार मिला।
बेंच ने कहा, "सभी परिस्थितियों और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता 30.12.2016 से हिरासत में है, हम अपीलकर्ता को उन शर्तों पर ज़मानत देने के पक्ष में हैं जो ट्रायल कोर्ट तय करेगा। तदनुसार आदेश दिया जाता है।"
इसके बाद शीर्ष अदालत ने गुवाहाटी हाई कोर्ट के 20 जनवरी, 2025 के आदेश को रद्द कर दिया, सेन की अपील को मंज़ूरी दी और निर्देश दिया कि उन्हें ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की गई शर्तों पर ज़मानत पर रिहा किया जाए।
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि ज़मानत आदेश के पालन के लिए सेन को तुरंत ट्रायल कोर्ट के सामने पेश किया जाए और आदेश दिया कि मुकदमे की कार्यवाही में तेज़ी लाई जाए।
सुप्रीम कोर्ट में सुदीप्त सेन की ओर से वकील सौरभ शर्मा ने बहस की। उन्हें वकील पूजा कुमारी शॉ और अंकित कुमार ने सहयोग दिया, जबकि याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड अनिरुद्ध पुरुषोत्तम पेश हुए। यह ज़मानत का आदेश तब आया है जब सेन ने असम मामले से जुड़ी आपराधिक कार्यवाही के सिलसिले में लगभग एक दशक हिरासत में बिताया है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद CBI ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ली; कोर्ट ने केंद्रीय एजेंसी को शारदा चिट फंड घोटाले की जांच करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा सहित राज्य सरकारों को भी निर्देश दिया कि वे जांच कर रही CBI टीमों को सभी ज़रूरी लॉजिस्टिकल सहायता प्रदान करें।
इसके बाद CBI ने मामले की जांच के लिए तत्कालीन संयुक्त निदेशक राजीव सिंह की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया। इस जांच में SEBI (सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) और RBI (भारतीय रिज़र्व बैंक) जैसी रेगुलेटरी संस्थाओं की कथित भूमिका की जांच भी शामिल थी।
अगस्त 2014 में, CBI ने शारदा ग्रुप द्वारा निवेशकों की जमा राशि में कथित हेराफेरी की जांच के तहत हिमंत बिस्वा सरमा के आवास पर तलाशी ली।
सरमा 2001 से तरुण गोगोई कैबिनेट में एक प्रभावशाली मंत्री थे, लेकिन जुलाई 2014 में मुख्यमंत्री ने उन्हें हटा दिया, क्योंकि उन्होंने गोगोई को हटाने के लिए एक अभियान का नेतृत्व किया था।
सुदीप्त सेन ने सरमा पर नकद और वाउचर के रूप में लगभग 3 करोड़ रुपये लेने का आरोप लगाया था। सरमा अब असम के मुख्यमंत्री हैं। इन आरोपों के कारण 2015 में CBI ने सरमा से पूछताछ की थी; उसी साल उन्होंने कांग्रेस छोड़कर BJP का दामन थामा था।
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