
सिलचर: कछार की विशेष अदालत (POCSO) ने नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के मामले में 25 वर्षीय युवक को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। दोषी व्यक्ति संजुल हुसैन लस्कर, धोलाई के कचुदरम का निवासी है, जिसने 16 वर्षीय लड़की को 24 नवंबर, 2023 को घर से उस समय अगवा कर लिया, जब परिवार के सदस्य सो रहे थे। इसके बाद संजुल ने उसे सोनाई में एक जगह पर बंधक बनाकर रखा और बार-बार उसके साथ बलात्कार किया। यहां तक कि शादीशुदा संजुल ने नाबालिग लड़की पर शादी का दबाव बनाया। 1 महीने और 21 दिनों के लंबे प्रयास के बाद, कचुदरम पुलिस ने लड़की को छुड़ाया और संजुल को गिरफ्तार कर लिया। आखिरकार, पुलिस ने आरोप पत्र दायर किया और प्रक्रियात्मक सुनवाई के बाद, विशेष अदालत के न्यायाधीश नारायण कुरी ने लस्कर को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके अलावा, नाबालिग लड़की के अपहरण के लिए उसे 7 साल की सजा सुनाई गई।





