असम
बाल संरक्षण नीति और नए युवा विभाग के गठन को असम कैबिनेट की मंजूरी
Tara Tandi
19 Aug 2026 5:21 PM IST

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Guwahati गुवाहाटी: मंगलवार को असम कैबिनेट ने बच्चों की सुरक्षा, युवा मामलों, श्रम, शिक्षा और प्रशासन से जुड़े कई उपायों को मंज़ूरी दी। इनमें बच्चों की सुरक्षा के लिए नई पॉलिसी, युवाओं के कल्याण के लिए एक अलग विभाग और श्रम नियमों में बदलाव शामिल हैं।
कैबिनेट ने सिलचर में मौजूद मिनी सचिवालय का नाम बदलकर 'असम सचिवालय, बराक वैली, सिलचर' करने को भी मंज़ूरी दी; यहाँ 32 विभाग काम करेंगे। इसके अलावा, कैबिनेट ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ मैनेजमेंट (IIM), गुवाहाटी और अज़ीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के लिए स्थायी कैंपस बनाने और कोऑपरेटिव सोसायटियों के रजिस्ट्रेशन को डिजिटल करने के उपायों को भी मंज़ूरी दी।
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि नया 'युवा सशक्तिकरण और कल्याण विभाग' युवाओं से जुड़ी कई योजनाओं को एक ही प्रशासनिक ढांचे के तहत लाएगा।
यह विभाग युवा आयोग, नेशनल कैडेट कोर (NCC), स्काउट्स एंड गाइड्स, युवा और छात्र कल्याण, और रोज़गार एक्सचेंज से जुड़ी गतिविधियों को एक साथ लाएगा।
यह विभाग रोज़गार दिलाने में मदद, करियर गाइडेंस, एंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप डेवलपमेंट और युवाओं से जुड़ी अलग-अलग योजनाओं के बीच तालमेल बिठाने पर ध्यान देगा।
यह विभाग 17 सितंबर से काम करना शुरू करेगा। इसमें एक सचिवालय और निदेशालय होगा, साथ ही ज़िला स्तर पर ज़ोनल ऑफ़िस भी होंगे।
सरमा ने कहा, "मेरा मानना है कि असम देश का एकमात्र ऐसा राज्य होगा जहाँ युवाओं के लिए अलग विभाग होगा, क्योंकि ज़्यादातर दूसरे राज्यों में यह खेल विभाग के साथ मिला हुआ है।"
उन्होंने कहा कि युवाओं पर ध्यान देना कोई नई पहल नहीं है, बल्कि यह सरकार की पिछले एक दशक से चल रही लगातार प्रक्रिया का हिस्सा है।
कैबिनेट ने 'असम राज्य बाल संरक्षण नीति, 2026' को मंज़ूरी दी। इसका मकसद बच्चों की सुरक्षा को मज़बूत करना और बच्चों की देखभाल करने वाले संस्थानों को रेगुलेट करना है।
सरमा ने कहा कि यह नीति असम में बच्चों की सुरक्षा के लिए एक व्यापक ढांचा बनाने की ज़रूरत पर सुप्रीम कोर्ट और गुवाहाटी हाई कोर्ट के निर्देशों और टिप्पणियों के अनुरूप है।
इस ढांचे के तहत, बच्चों की देखभाल करने वाले संस्थानों को कुछ ज़रूरी शर्तें पूरी करनी होंगी। इनमें चाइल्ड वेलफ़ेयर ऑफ़िसर की नियुक्ति, CCTV कैमरे लगाना और आचार संहिता का पालन करना जैसी सुरक्षा से जुड़ी बातें शामिल हैं। कैबिनेट ने 'असम जुवेनाइल जस्टिस (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा) नियम, 2026' के ड्राफ़्ट को भी मंज़ूरी दी।
इन नियमों का मकसद 'जुवेनाइल जस्टिस (बच्चों की देखभाल और सुरक्षा) एक्ट, 2015' और 'POCSO नियम, 2020' को लागू करने में मदद करना है।
शर्मा ने कहा, "ये नियम कानून के साथ टकराव वाले बच्चों और जुवेनाइल जस्टिस से जुड़े मामलों से निपटने के लिए एक ढांचा तैयार करेंगे और मानव तस्करी जैसे मुद्दों को हल करने के तरीके भी बताएंगे।"
कैबिनेट ने 'असम इंडस्ट्रियल रिलेशन नियम, 2026' और 'असम सोशल सिक्योरिटी नियम, 2026' के नोटिफ़िकेशन को मंज़ूरी दी।
इंडस्ट्रियल रिलेशन नियम उन तीन नियमों की जगह लेंगे जिन्हें मुख्यमंत्री ने पुराना बताकर हटा दिया है, जबकि सोशल सिक्योरिटी नियम 'कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी, 2020' के तहत बनाए गए हैं।
शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर श्रम से जुड़े 29 कानूनों को मिलाकर चार लेबर कोड बनाए हैं।
उन्होंने कहा, "असम ने अब इनमें से दो कोड से जुड़े नियमों को नोटिफ़ाई कर दिया है, जबकि बाकी नियमों पर आगे बातचीत के बाद फ़ैसला लिया जाएगा।"
कैबिनेट ने प्रस्तावित 'मिनी सचिवालय, बराक वैली' का नाम बदलकर 'असम सचिवालय, बराक वैली, सिलचर' करने का फ़ैसला किया।
शर्मा ने बताया कि 59 विभागों में से 32 बड़े और अहम विभागों को नए सचिवालय में जगह दी जाएगी।
कैबिनेट ने IIM गुवाहाटी और अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के स्थायी कैंपस के लिए ज़मीन के ट्रांसफर और आवंटन को भी मंज़ूरी दी।
शर्मा ने पहले कहा था कि IIM के लिए पलासबारी में 576 बीघा ज़मीन आवंटित की गई है, जबकि अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के लिए 200 बीघा ज़मीन आवंटित की गई है।
कैबिनेट ने कोऑपरेटिव सोसायटियों के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरी तरह से डिजिटल और आसान बनाने को भी मंज़ूरी दी, जिसकी शुरुआत डेयरी कोऑपरेटिव से होगी।
डेयरी कोऑपरेटिव सोसायटियों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन और पेपरलेस होगा, और सरकार का लक्ष्य इसे एक दिन में पूरा करना है।
अन्य कोऑपरेटिव सोसायटियों का रजिस्ट्रेशन एक महीने के अंदर पूरा किया जाएगा।
शर्मा ने कहा कि इस कदम से बिज़नेस करना आसान हो जाएगा और कोऑपरेटिव सिस्टम बेहतर होगा।
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