असम

वन विभाग ने गौहाटी हाईकोर्ट को बताया, अमचांग वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के लिए असम कैबिनेट की मंजूरी लंबित

SANTOSI TANDI
29 May 2024 10:12 AM GMT
वन विभाग ने गौहाटी हाईकोर्ट को बताया, अमचांग वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के लिए असम कैबिनेट की मंजूरी लंबित
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अपने निवेदन में विभाग ने यह भी कहा कि असम कार्यकारी कार्य नियम, 2023 के अनुसार अंतिम रूप देने के लिए राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी की आवश्यकता होगी।
विभाग ने कहा, "हालांकि, असम कार्यकारी कार्य नियम, 2023 के अनुसार, इसे अंतिम रूप देने के लिए राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी की आवश्यकता होगी।"
इसके अलावा, वन विभाग ने यह भी प्रस्तुत किया कि
आदर्श आचार संहिता के संचालन के कारण, मामला राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष नहीं रखा जा सका।
इस बीच, इसने राज्य मंत्रिमंडल से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद अमचांग वन्यजीव अभयारण्य की सीमा की अंतिम अधिसूचना जारी करने के लिए कुछ समय देने का भी अनुरोध किया।
न्यायालय की खंडपीठ ने विभाग द्वारा मांगे गए समय को मंजूरी दे दी, और जनहित याचिका को छह सप्ताह बाद अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
पीठ में मुख्य न्यायाधीश विजय बिश्नोई और न्यायमूर्ति सुमन श्याम शामिल थे।
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