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असम Assam : कर चोरी पर एक महत्वपूर्ण कार्रवाई में, असम में परिवहन और रसद फर्मों का संचालन करने वाले सात व्यवसायियों को कथित तौर पर वैध दस्तावेजों के बिना कर योग्य माल ले जाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जो असम माल और सेवा कर (जीएसटी) अधिनियम, 2017 का उल्लंघन है।राज्य जीएसटी आयुक्त के एक बयान के अनुसार, पिछले कुछ दिनों में अजारा रेलवे यार्ड और गुवाहाटी और पलटन बाजार रेलवे यार्ड में जीएसटी खुफिया और प्रवर्तन विंग द्वारा खुफिया जानकारी के आधार पर छापेमारी के बाद गिरफ्तारियां की गईं।रिलीज में कहा गया है, "ये लोग बिना किसी उचित दस्तावेजों के बड़ी मात्रा में माल ले जाते पाए गए। यह न केवल जीएसटी मानदंडों का उल्लंघन करता है, बल्कि चोरी की संपत्ति के लेन-देन का भी संकेत देता है।"
अधिकारियों का मानना है कि ट्रांसपोर्टरों और कुछ रेलवे विक्रेताओं ने करों की चोरी करने के लिए माल के प्राप्तकर्ताओं और भेजने वालों के साथ मिलीभगत की, जिससे आपराधिक विश्वासघात हुआ।बयान में आगे कहा गया है कि ये कृत्य जानबूझकर कर चोरी करने के समान हैं, जिसके लिए चोरी या बिना दस्तावेजों के माल की आवाजाही की गहन जांच की आवश्यकता है। अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई एक निवारक के रूप में काम करेगी और चेतावनी दी कि इस तरह की और कार्रवाई हो सकती है।
विभाग ने जोर देकर कहा, "इससे वे ऐसी गतिविधियों में शामिल होने से पहले दो बार सोचेंगे।"
ये गिरफ्तारियाँ असम सरकार द्वारा जीएसटी प्रवर्तन को कड़ा करने और परिवहन और रसद क्षेत्र में धोखाधड़ी की प्रथाओं के कारण राजस्व घाटे को रोकने के लिए चल रहे प्रयासों को उजागर करती हैं।
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