असम
असम: एएचआरसी ने दो पुलिसकर्मियों को नकली मुठभेड़ में एक की हत्या करने का दोषी पाया
Shiddhant Shriwas
7 Feb 2023 12:33 PM GMT
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नकली मुठभेड़ में एक की हत्या करने का दोषी पाया
गुवाहाटी: असम मानवाधिकार आयोग ने दो पुलिस अधिकारियों को 2021 में एक कथित फर्जी मुठभेड़ में चोरी के आरोपी एक व्यक्ति की हत्या करने का दोषी पाया है.
आयोग ने राज्य सरकार को दो महीने के भीतर मृतक की पत्नी को मुआवजे के रूप में 7 लाख रुपये देने और दोनों अधिकारियों को दंडित करने का निर्देश दिया है.
आयोग की जांच के अनुसार, 11 अगस्त, 2021 को हिरासत में लिए गए मोहम्मद आशा बाबू को हथियार और गोला-बारूद बरामद करने के लिए दारंग जिले में धनसिरी नदी के तट पर ले जाया गया था.
बाबू की पत्नी मोनुवारा बेगम ने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी के समय बाबू बिस्तर पर पड़ा हुआ था और दो पुलिस अधिकारियों द्वारा उसे जबरदस्ती पुलिस स्टेशन ले जाया गया।
उसने यह भी सवाल किया था कि चोरी के मामले में दर्ज बाबू को बिना किसी गवाह के धनसिरी नदी के किनारे एक वन क्षेत्र में क्यों ले जाया गया था।
आयोग की जांच में पाया गया कि मुठभेड़ स्थल पर उसके शव के पास पुलिस द्वारा कथित रूप से जब्त की गई पिस्तौल पर बाबू के फिंगरप्रिंट नहीं पाए गए।
मई 2021 में हिमंत बिस्वा सरमा के राज्य के मुख्यमंत्री बनने के बाद से असम में पुलिस की गोलीबारी में वृद्धि के बीच आयोग की खोज सामने आई है।
असम सरकार द्वारा गौहाटी उच्च न्यायालय को सौंपे गए एक हलफनामे में कहा गया है कि राज्य में मई 2021 और अगस्त 2022 के बीच ऐसी 171 घटनाएं हुईं, जिसके परिणामस्वरूप 56 मौतें हुईं और 145 घायल हुए।
Shiddhant Shriwas
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