असम
Assam : सीएए कट ऑफ एक्सटेंशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी एजीपी
Mohammed Raziq
7 Sept 2025 1:06 PM IST

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Guwahati गुवाहाटी: असम में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की सहयोगी असम गण परिषद (अगप) ने शनिवार को घोषणा की कि वह केंद्र के हालिया निर्देश, जिसमें अप्रवासी विदेशियों के लिए अंतिम तिथि बढ़ाने का निर्देश दिया गया है, से राज्य को छूट दिलाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी।
अगप उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद कुमार दीपक दास ने संवाददाताओं से कहा कि पार्टी इस अधिसूचना को छह साल लंबे विदेशी विरोधी आंदोलन के बाद 15 अगस्त, 1985 को हस्ताक्षरित असम समझौते का उल्लंघन मानती है। उन्होंने कहा, "हमने असम को इस आदेश से छूट देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर करने का फैसला किया है। असम समझौते को कमजोर करने या उसके खिलाफ कोई भी कदम उठाने का हमारी पार्टी कड़ा विरोध करेगी।" आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025 के तहत जारी केंद्र का यह आदेश, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 31 दिसंबर, 2024 को या उससे पहले भारत में प्रवेश करने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को, यदि वे धार्मिक उत्पीड़न के कारण भागकर आए हैं, तो बिना वैध यात्रा दस्तावेजों के रहने की अनुमति देता है।
यह नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 से एक महत्वपूर्ण बदलाव है, जिसमें ऐसे प्रवासियों के लिए नागरिकता के पात्र होने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2014 तय की गई थी। नया निर्देश प्रभावी रूप से प्रवेश की समय सीमा को एक और दशक के लिए बढ़ा देता है, आलोचकों का तर्क है कि यह कदम सीधे असम को प्रभावित करेगा।
दास ने ज़ोर देकर कहा कि असम गण परिषद को अभी भी "न्यायपालिका पर पूरा भरोसा" है और उन्हें विश्वास है कि सर्वोच्च न्यायालय असम के पक्ष में फैसला सुनाएगा। उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि अभी तक इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि अगप एनडीए गठबंधन का घटक दल बनी रहेगी या नहीं।
अगप ने पहले सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर कर असम को सीएए से छूट देने की मांग की थी, जो अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है। नवीनतम आदेश के साथ, पार्टी ने अपना रुख दोहराया है कि असम अवैध आव्रजन का अतिरिक्त बोझ नहीं उठा सकता।
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