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ACS अधिकारी की कर दी पदावनति
Guwahati: कार्मिक विभाग द्वारा जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, असम सरकार ने एक असम सिविल सेवा (ACS) अधिकारी को पदावनत कर दिया है, क्योंकि एक विभागीय जांच में उनके खिलाफ लगाए गए आरोप सही पाए गए।
DR-15 बैच की ACS अधिकारी संगीता बोरठाकुर, जो श्रम कल्याण विभाग में उप सचिव के पद पर कार्यरत थीं, का पद घटा दिया गया है और उन्हें तत्काल प्रभाव से उसी विभाग में अवर सचिव के रूप में तैनात किया गया है।
बोरठाकुर के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही असम सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1964 के नियम 9 के तहत 4 फरवरी, 2025 को जारी एक कारण बताओ नोटिस के माध्यम से शुरू की गई थी। बाद में, उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच के लिए एक जांच अधिकारी नियुक्त किया गया।
अधिसूचना के अनुसार, जांच अधिकारी ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें आरोपों को सही पाया गया। बाद में, अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा इस रिपोर्ट की जांच की गई और इसे स्वीकार कर लिया गया।
अधिकारी ने जांच के निष्कर्षों के जवाब में एक लिखित अभ्यावेदन भी प्रस्तुत किया। हालांकि, सरकार ने कहा कि उनकी सफाई "किसी भी ठोस आधार से रहित" पाई गई और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री की जांच के बाद इसे अस्वीकार्य माना गया।
अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी होने के बाद, असम के राज्यपाल ने असम सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1964 के नियम 7(vii) के तहत, तीन वर्ष की अवधि के लिए निचले पद पर पदावनति का दंड अधिरोपित किया, जिसका प्रभाव संचयी होगा।
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