असम
Assam : उदलगुरी में दोस्त की हत्या के जुर्म में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा
SANTOSI TANDI
7 Dec 2024 6:14 AM GMT
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ASSAM असम: असम के उदलगुरी में एक व्यक्ति को 2017 में की गई हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।जिला एवं सत्र न्यायाधीश एन. सेनाबया देवरी ने आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध के लिए लुरखो मुंडा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया।दोषी ने कथित तौर पर इल्लियम कुजूर नामक व्यक्ति की लकड़ी के तख्ते से काटकर हत्या कर दी। दोषी और मृतक दोनों दोस्त थे।बाद में मृतक के रिश्तेदार ने घटना के बारे में बताते हुए दीमाकुची पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। गहन जांच के बाद पुलिस ने दीमाकुची पीएस केस संख्या 94/2017 के तहत आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया और मुंडा को गिरफ्तार कर लिया।
सुनवाई के बाद अदालत ने मुंडा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़ित मुआवजा योजना के तहत सीआरपीसी की धारा 357/बीएनएसएस की धारा 395 के तहत पीड़ित के परिजनों को पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। इसी तरह की एक घटना में, उदलगुरी की एक अदालत ने कलाईगांव में 2017 में हुई साहिद जमाल की हत्या के लिए जून में पहले पांच लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एन. सेनाबाया देवरी ने 20 जून को फैसला सुनाते हुए टॉमसर अली, मोहम्मद लाल मिया, मोहम्मद ऐबर अली, बादसा मंडल और गजीबुर रहमान को दोषी ठहराया। न्यायाधीश ने हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 के तहत प्रत्येक दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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