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Guwahati गुवाहाटी। असम सरकार ने आगामी असम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर 9 अप्रैल यानी गुरुवार को पूरे राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक, मतदान के सुचारू संचालन को सुगम बनाने के लिए परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 की धारा 25 के तहत अवकाश घोषित किया गया है। यह निर्णय भारत निर्वाचन आयोग और असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है।
अधिसूचना में कहा गया है कि पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई), शहरी स्थानीय निकायों, शैक्षणिक संस्थानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों सहित सभी सरकारी और गैर-सरकारी कार्यालय 9 अप्रैल को बंद रहेंगे। राज्य भर के बैंक, चाय बागान, उद्योग और अन्य प्रतिष्ठान भी मतदान के दिन अवकाश का पालन करेंगे। यह आदेश भारत निर्वाचन आयोग के 16 मार्च, 2026 के एक पत्र और उसके बाद असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के 17 मार्च, 2026 के एक पत्र के बाद जारी किया गया था।
सरकार ने कहा कि इस उपाय का उद्देश्य नागरिकों को बिना किसी बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति देकर अधिकतम मतदाता भागीदारी सुनिश्चित करना है। अधिकारियों ने कहा कि अधिसूचना का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित विभागों और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भेज दिए गए हैं।
मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित करना एक मानक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य अधिक से अधिक मतदाताओं को मतदान के लिए प्रोत्साहित करना और सुचारू चुनावी प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है। असम विधानसभा चुनावों में कड़ा राजनीतिक मुकाबला देखने को मिलने की उम्मीद है, जिसमें प्रमुख पार्टियां राज्य भर में अपने प्रचार प्रयासों को तेज कर रही हैं।
असम की 126 विधानसभा सीटों पर इस बार चुनाव एक ही चरण में होंगे। वोटों की गिनती 4 मई को होगी। अधिकारियों ने बताया कि यह अधिसूचना असम के राज्यपाल की मंजूरी से जारी की गई थी।
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