असम
असम की अदालत ने तीन ड्रग तस्करों को 15 साल की जेल की सज़ा सुनाई
Tara Tandi
4 Sept 2026 6:59 PM IST

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असम: असम के कामरूप मेट्रोपॉलिटन ज़िले की एक स्पेशल NDPS कोर्ट ने ड्रग तस्करी के छह साल पुराने मामले में तीन ड्रग तस्करों को 15 साल की सख़्त सज़ा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों दोषियों - मणिपुर के शकील खान और मोहम्मद याहिया खान, और बिहार के मिथिलेश कुमार - पर 2-2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने कहा कि जुर्माना न भरने पर उन्हें एक साल की अतिरिक्त सज़ा काटनी होगी।
इन तीनों को अक्टूबर 2020 में गुवाहाटी के सिक्स माइल इलाके से गिरफ़्तार किया गया था, जब उनके पास 2.146 किलोग्राम मेथामफेटामाइन (एक साइकोट्रोपिक पदार्थ) पाया गया था।
गिरफ़्तारी के बाद, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद, स्पेशल कोर्ट ने सज़ा सुनाई।
दोषी ठहराए जाने की जानकारी NCB गुवाहाटी ज़ोनल यूनिट ने दी। यूनिट ने कहा कि यह फ़ैसला ड्रग तस्करी के लंबे समय से लंबित मामले में एक अहम घटनाक्रम है।
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