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Assam असम : असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि अब से मृतक सरकारी कर्मचारियों के लिए अनुकंपा अनुदान 80:20 के अनुपात में वितरित किया जाएगा।इसके अलावा अब से 80 प्रतिशत राशि जीवनसाथी को और 20 प्रतिशत माता-पिता को दी जाएगी।इन सभी वर्षों में सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद पूरी अनुकंपा राशि उसके जीवनसाथी को देने की परंपरा रही है। इससे माता-पिता की भी पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
इससे पहले, असम कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों की वित्तीय सुरक्षा में सुधार के उद्देश्य से पेंशन नियमों में बदलाव को मंजूरी दी थी। जनरल प्रोविडेंट फंड (असम सर्विसेज) नियम 1937 के नियम 10(1)(बी) में नए अनुमोदित संशोधन के तहत, पुरानी पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाले राज्य कर्मचारियों की अंशदान सीमा में समायोजन होगा।संशोधित नियम कर्मचारियों को अपने मासिक वेतन का 6.25% से 100% तक अपने प्रोविडेंट फंड में अंशदान करने की अनुमति देता है। इसके अलावा, एक वित्तीय वर्ष के दौरान बकाया सहित कुल अंशदान अब 5 लाख रुपये तक सीमित है।इस संशोधन से कर्मचारियों को अपनी सेवानिवृत्ति बचत का प्रबंधन करने में अधिक लचीलापन मिलने की उम्मीद है। सरकार ने कहा कि यह परिवर्तन सेवानिवृत्त और मौजूदा कर्मचारियों द्वारा सामना की जाने वाली वित्तीय कठिनाइयों को कम करने में मदद करेगा, क्योंकि इससे योगदान में वृद्धि होगी और आपात स्थितियों के लिए धन निकालने की क्षमता होगी।
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SANTOSI TANDI
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