असम
Assam के तीन जिलों में AFSPA लागू, डिब्रूगढ़ को 1 अप्रैल से राहत
Mohammed Raziq
1 April 2025 4:39 PM IST

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असम के तिनसुकिया, चराईदेव और शिवसागर जिलों में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम (AFSPA) को 1 अप्रैल, 2024 से प्रभावी रूप से छह महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इस बीच, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने डिब्रूगढ़ जिले में इस अधिनियम को निरस्त कर दिया है, जिससे राज्य में कानून के प्रभाव में निरंतर कमी आई है। असम सरकार के राजनीतिक (ए) विभाग ने इस निर्णय के संबंध में एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की। यह कदम राज्य प्रशासन की डिब्रूगढ़ को असम की दूसरी राजधानी के रूप में विकसित करने की व्यापक योजना के अनुरूप है। 1958 में अधिनियमित, AFSPA सशस्त्र बलों को "अशांत" घोषित क्षेत्रों में व्यापक अधिकार प्रदान करता है, जिससे उन्हें विशिष्ट परिस्थितियों में तलाशी लेने, गिरफ्तारी करने और घातक बल का उपयोग करने में सक्षम बनाया जाता है। जबकि अधिकारी एक महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय के रूप में कानून का बचाव करते हैं, इसे कथित दुरुपयोग के लिए मानवाधिकार संगठनों और नागरिक समाज समूहों से लगातार आलोचना का सामना करना पड़ा है। असम के अलावा, केंद्र सरकार ने मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में भी AFSPA को छह महीने के लिए बढ़ा दिया है:
मणिपुर: इंफाल, थौबल और बिष्णुपुर सहित पांच जिलों के 13 पुलिस थाना क्षेत्रों को छोड़कर पूरा राज्य AFSPA के अंतर्गत है।
नागालैंड: यह कानून आठ जिलों और पांच अन्य जिलों में फैले 21 पुलिस थाना क्षेत्रों में लागू है।
अरुणाचल प्रदेश: AFSPA तिरप, चांगलांग, लोंगडिंग जिलों और नामसाई के तीन पुलिस थाना क्षेत्रों में सक्रिय है।
हाल ही में किया गया विस्तार पूर्वोत्तर में केंद्र की सुरक्षा चिंताओं को उजागर करता है, जबकि AFSPA को पूरी तरह से हटाने की मांग जारी है। हालांकि, असम में आंशिक वापसी धीरे-धीरे दृष्टिकोण में बदलाव का संकेत देती है, जिसमें राज्य सरकार सुरक्षा प्राथमिकताओं को संतुलित करते हुए कानून के दायरे को सीमित करने का लक्ष्य रखती है।
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