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GUWAHATI.गुवाहाटी: कामरूप (शहरी) ज़िले के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बुधवार को असमिया अभिनेत्री नंदिनी कश्यप को एक हिट-एंड-रन मामले में दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया, जिसमें 21 वर्षीय इंजीनियरिंग छात्र की मौत हो गई थी। कश्यप को मंगलवार शाम को पीड़ित समीउल हक की मौत के कुछ घंटों बाद गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने पाँच दिन की हिरासत मांगी थी, लेकिन अदालत ने केवल दो दिन की ही अनुमति दी। अभिनेत्री की ज़मानत याचिका खारिज कर दी गई। यह जानलेवा दुर्घटना 26 जुलाई की सुबह गुवाहाटी के दक्षिणगाँव इलाके में हुई। हक, जो एक स्ट्रीट लाइट लगाने वाली जगह पर अपनी अंशकालिक नौकरी से घर लौट रहे थे, कथित तौर पर एक बोलेरो एसयूवी से टकरा गए।
कश्यप 26 जुलाई को पुलिस के सामने पेश हुईं और निजी मुचलके (पीआर) पर रिहा होने से पहले उनसे पूछताछ की गई। उन्हें अगले दिन फिर से बुलाया गया, लेकिन छोड़ दिया गया। हक की मौत के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई और पुलिस ने मौजूदा आरोपों में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) भी जोड़ दी। पुलिस उपायुक्त (यातायात) जयंत सारथी बोरा ने बताया कि यातायात पुलिस को घटना की जानकारी बाद में मिली। उन्होंने कहा, "आरोपी अगली सुबह स्वेच्छा से पुलिस के पास पहुँची और उसे पीआर बांड पर रिहा कर दिया गया। बाद में पीड़ित के परिवार ने एक प्राथमिकी दर्ज कराई।" संदिग्ध वाहन की फोरेंसिक जाँच और सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण किया जा रहा है। गिरफ्तारी के बाद कश्यप का मेडिकल परीक्षण हुआ, हालाँकि शुरुआत में कोई मेडिकल परीक्षण नहीं हुआ क्योंकि वह स्वेच्छा से आई थी। हक के परिवार ने कश्यप पर पीड़ित की मदद किए बिना घटनास्थल से भाग जाने और अस्पताल में उससे मिलने न जाने का आरोप लगाया है।
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