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नौ साल की बच्ची से रेप के आरोप में 63 साल के एक शख्स को स्थानीय अदालत ने POCSO एक्ट के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई है. धुबरी के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश (POCSO), पोली कटोकी ने बुधवार को व्यक्ति को दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस व्यक्ति पर अधिनियम की धारा 6 के तहत 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था।अपराध को आठ महीने पहले अंजाम दिया गया था, जब बच्ची यहां के पास अपने घर में अकेली थी।पीड़िता ने बाद में घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी और ग्रामीणों के साथ मिलकर आरोपी को पकड़ लिया और उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करायी. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था और इसे विशेष के तौर पर हाल ही में दर्ज किया गया था.+
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