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गुवाहाटी (आईएएनएस)। पुलिस ने शुक्रवार को कहा कि असम के करीमगंज जिले में 15 वर्षीय लड़की की कथित तौर पर हत्या करने और उसके बाद शव के साथ यौन उत्पीड़न करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
25 से 27 साल की उम्र के तीन युवक कथित तौर पर 9 सितंबर को नाबालिग के घर में घुस गए। उस समय लड़की के माता-पिता घर में नहीं थे।
करीमगंज के पुलिस अधीक्षक पार्थ प्रतिम दास ने आईएएनएस को बताया कि प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि आरोपी, जिन्होंने लड़की की हत्या की और उसके बाद उसके शव के साथ बलात्कार किया, वह पीड़िता को जानते थे।
नाबालिग की पहले गला दबाकर हत्या की गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि उसका यौन उत्पीड़न भी किया गया था। अपराध की पुष्टि होने के बाद तीनों आरोपियों को आईपीसी की धारा 376 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है।
आरोपियों की पहचान करीमगंज जिले के रहने वाले बिप्लब पॉल, सुभ्रा मालाकार और रेलवे कर्मचारी राहुल दास के रूप में की गई।
एक अन्य अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने कथित तौर पर लड़की को अनुचित प्रस्ताव दिया लेकिन उसने मना कर दिया था। इसके बाद वे 9 सितंबर को जबरन उसके घर में घुस आए।
प्रतिम दास के अनुसार, प्रारंभिक जांच से पता चला है कि राहुल दास प्राथमिक योजनाकार था और अन्य प्रतिवादियों ने अपराध को अंजाम देने में उसकी मदद की।
उन्होंने कहा, "राहुल एक रेलवे कर्मचारी है। माना जा रहा है कि लड़की राहुल को जानती थी। हम उससे पूछताछ कर रहे हैं।"
पुलिस के अनुसार, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। हम इस पर गौर कर रहे हैं, इसलिए इसमें और धाराएं जोड़ी जा सकती हैं।
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