x
जबरन शादी करने के आरोप में 25 साल की जेल की सजा सुनाई है।
असम के हैलाकांडी जिले की एक विशेष अदालत ने 30 वर्षीय एक व्यक्ति को 13 वर्षीय लड़की का अपहरण करने और जबरन शादी करने के आरोप में 25 साल की जेल की सजा सुनाई है।
विशेष न्यायाधीश संजय हजारिका ने पॉक्सो अधिनियम के तहत दोषी ठहराए जाने के बाद उस व्यक्ति को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और उसका अपहरण करने और उससे जबरन शादी करने के लिए आईपीसी की धारा 366 के तहत अतिरिक्त पांच साल की सजा सुनाई।
न्यायाधीश द्वारा उन्हें दोनों मामलों में प्रत्येक को 10,000 रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया था, और यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो उसे एक अतिरिक्त वर्ष की जेल होगी।
मामले की सुनवाई एक फास्ट-ट्रैक कोर्ट ने की, जिसने सुनवाई पूरी की और शनिवार को एक साल और चार महीने में फैसला सुनाया।
रामनाथपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ पिछले साल 18 जनवरी को लड़की के परिवार द्वारा मामला दर्ज कराया गया था, जब वह पास के एक गांव में एक धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद घर नहीं लौटी थी।
परिवार के सदस्यों ने उसे उस व्यक्ति के घर में पाया, जिसने दावा किया था कि वे शादीशुदा थे।
पुलिस ने उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 366 के तहत अपहरण और जबरन शादी करने, बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा 9 और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 4 के तहत मामला दर्ज किया। .
लड़की को बचा लिया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पांच महीने की गिरफ्तारी के बाद उन्हें जमानत मिल गई थी। पीटीआई डीजी सोम सोम
Tagsअसम के व्यक्ति13 साल की लड़की से शादी25 साल की जेल की सजा सुनाईAssam manmarried to 13-year-old girlsentenced to 25 years in jailBig news of the dayrelationship with the publicbig news across the countrylatest newstoday's big newstoday's important newsHindi newsbig newscountry-world newsstate-wise newsToday's newsnew newsdaily newsbrceaking newsToday's NewsBig NewsNew NewsDaily NewsBreaking News
Triveni
Next Story