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अरुणाचल के निचले सुबानसिरी जिले में पॉक्सो कानून के तहत दो को 20 साल की जेल
ईटानगर: अरुणाचल प्रदेश के लोअर सुबनसिरी जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने पॉक्सो कानून के तहत दो लोगों को 20-20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. जहां आरोपी गोडक तमिन को पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के लिए दोषी ठहराया गया है, वहीं गोदक सप्पी को अधिनियम की धारा 17 के तहत अपराध में सहायता करने और अपराध करने के लिए दोषी ठहराया गया है। न्यायाधीश जवेप्लु चाई ने प्रत्येक दोषियों पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। लड़की के पिता ने 28 मई, 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि '29 जनवरी की रात को गोदक तमीन ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ रेडम गांव में गोदक सप्पी के घर में जबरदस्ती बलात्कार किया, जहां पीड़िता को सप्पी ने बुलाया था. पुलिस ने प्राथमिकी के आधार पर रागा थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। जांच पूरी होने पर जांच अधिकारी ने दोनों आरोपियों के खिलाफ चार सितंबर 2021 को आरोप पत्र दायर किया था। रविवार को आदेश की जानकारी दी गई।