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Arunachal Pradesh अरुणाचल प्रदेश: अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी के ज़िला प्रशासन ने ट्रैफ़िक में रुकावट को रोकने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, ज़िले के अंदर राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के किनारे कैंपिंग, खाना पकाने और पिकनिक मनाने पर रोक लगा दी है।
यह निषेधाज्ञा 16 मार्च, 2026 को ज़िला मजिस्ट्रेट बेकिर न्योराक द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 152 के तहत जारी की गई थी।
आदेश के अनुसार, प्रशासन को ऐसी रिपोर्ट मिली थीं कि कुछ पर्यटक और लोग राजमार्गों के किनारे कैंपिंग, खाना पकाने और पिकनिक मनाने जैसी गतिविधियों में शामिल थे। कथित तौर पर ऐसी गतिविधियों के कारण ट्रैफ़िक जाम, सार्वजनिक परेशानी, कूड़ा-कचरा फैलने और सड़क दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ने जैसी समस्याएँ पैदा हो रही थीं।
इन चिंताओं को देखते हुए, ज़िला प्रशासन ने दिबांग घाटी में राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के किनारे कैंपिंग, खाना पकाने और पिकनिक मनाने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है।
आदेश में कहा गया है कि यह कदम वाहनों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने, लोगों की सुरक्षा बनाए रखने और ज़िले में ज़िम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।
अधिकारियों ने यह भी चेतावनी दी है कि इस निर्देश का उल्लंघन करते पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के ख़िलाफ़ कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस बीच, दिबांग घाटी के पुलिस अधीक्षक को पूरे ज़िले में इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
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