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गर्भवती महिला से दुष्कर्म के आरोपी अरुणाचल प्रदेश के भाजपा विधायक को राहत नहीं
ईटानगर : अरुणाचल प्रदेश की एक अदालत ने गर्भवती महिला से दुष्कर्म के आरोपी भाजपा विधायक लोकम टसर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है.
ईटानगर के पास युपिया की सत्र अदालत ने सोमवार को गिरफ्तारी से बच रहे कोलोरियांग विधायक की जमानत याचिका खारिज कर दी।
पुलिस ने टसर के खिलाफ चार जुलाई को यहां उसके आवास पर महिला से कथित तौर पर बलात्कार करने का मामला दर्ज किया है।
जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए जज गोटे मेगा ने कहा, 'इस स्तर पर प्रथम दृष्टया घटना स्थल पर याचिकाकर्ता और पीड़ित की उपस्थिति पाई जाती है। संबंधित दिन पर कथित अपराध किया गया था या नहीं, यह साक्ष्य के नियम के अधीन है, जिसका निर्णय इस स्तर पर नहीं किया जा सकता है। "
अदालत ने कहा, "फिर भी, याचिकाकर्ता की स्थिति और स्थिति को देखते हुए, यह आवश्यक महसूस किया जाता है कि वह जल्द से जल्द मामले के आईओ (जांच अधिकारी) के सामने खुद को उपलब्ध कराकर चल रही आपराधिक जांच में शामिल हो।"
महिला के वकील ने कहा कि पुलिस अब विधानसभा अध्यक्ष को सूचना देकर विधायक को गिरफ्तार कर सकती है क्योंकि अभियोजन की मंजूरी की जरूरत नहीं है.
विधायक की ओर से पेश हुए अधिवक्ता खोड़ा तमा ने अदालत के समक्ष कहा कि टसर ने न तो कभी बलात्कार किया और न ही किसी भी समय पीड़िता के साथ सहमति से संबंध बनाए।
उन्होंने अदालत से टसर को जमानत देने का भी अनुरोध किया क्योंकि वह जांच में सहयोग करने के लिए तैयार थे, जब भी उन्हें बुलाया गया था।
हालांकि, न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि महिला और लोक अभियोजक के वकील द्वारा दी गई दलील "यह मानने के कारण हैं कि गिरफ्तारी से पहले जमानत देना उचित नहीं होगा"।
इस बीच, पुलिस ने कहा कि उन्होंने विधायक की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं।
उप-मंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) कामदम सिकोम ने कहा कि नाहरलागुन और ईटानगर में उनके दो घरों पर छापेमारी की गई, लेकिन वह नहीं मिला।