अरुणाचल प्रदेश

पंचायत और नगरपालिका चुनावों से पहले अरुणाचल में आदर्श आचार संहिता लागू

Mohammed Raziq
18 Nov 2025 6:37 PM IST
पंचायत और नगरपालिका चुनावों से पहले अरुणाचल में आदर्श आचार संहिता लागू
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अरुणाचल Arunachal : ईटानगर नगर निगम (आईएमसी) और पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत नगरपालिका वार्डों के चुनावों की घोषणा के साथ ही पूरे अरुणाचल प्रदेश में आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू हो गई है। आदर्श आचार संहिता आज से 15 दिसंबर को मतदान के दिन तक लागू रहेगी।
राजधानी ईटानगर के उपायुक्त-सह-जिला नगरपालिका चुनाव अधिकारी कार्यालय ने एक औपचारिक आदेश जारी कर राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु कड़े दिशानिर्देश जारी किए हैं।
आदेश के अनुसार, सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को ऐसी गतिविधियों से बचना होगा जो सांप्रदायिक तनाव भड़का सकती हैं, सार्वजनिक व्यवस्था को भंग कर सकती हैं या चुनाव कानूनों का उल्लंघन कर सकती हैं। प्रचार के लिए पूजा स्थलों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है।
दिशानिर्देशों में बिना उचित अनुमति के लाउडस्पीकर के इस्तेमाल, मतदान से 48 घंटे पहले शराब के वितरण और अस्पतालों व शैक्षणिक संस्थानों के पास किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार पर रोक लगाई गई है। आदेश में झूठे बयानों के प्रकाशन, अपमानजनक प्रचार सामग्री के इस्तेमाल और मतदाताओं को रिश्वत देने या लुभाने के किसी भी प्रयास पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसमें मांस के रूप में वितरित करने के लिए मिथुन या सूअर जैसे जानवरों का वध भी शामिल है।
प्रशासन ने राजनीतिक सभाओं और जुलूसों के आयोजकों पर भी स्पष्ट ज़िम्मेदारियाँ डाली हैं, स्थानीय अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेना, यातायात नियमों का कड़ाई से पालन करना और पुलिस व मजिस्ट्रेट के साथ सहयोग करना अनिवार्य किया है। मतदान के दिन, मतदाताओं को जारी की जाने वाली पहचान पर्चियाँ सादे कागज़ पर होनी चाहिए, जिन पर किसी पार्टी का चुनाव चिन्ह या उम्मीदवार का नाम न हो, और उम्मीदवारों को मतदान केंद्रों के पास खाने-पीने की चीज़ें परोसने या भीड़भाड़ पैदा करने से मना किया गया है।
इस बीच, राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा तय कर दी है। जिला परिषद सदस्य (ZPM) सीटों के लिए, अधिकतम स्वीकार्य खर्च ₹3 लाख है, जबकि ग्राम पंचायत सदस्य (GPM) सीटों के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार ₹50,000 तक खर्च कर सकते हैं। अधिकारियों ने सभी उम्मीदवारों से चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए इन सीमाओं का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया है।
आदर्श आचार संहिता के लागू होने तथा कानून प्रवर्तन एवं चुनाव अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी होने के साथ ही राज्य मशीनरी ने अरुणाचल प्रदेश में आगामी पंचायत और नगरपालिका चुनावों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है।
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