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पासीघाट, 8 जून : पूर्वी सियांग जिले की सत्र अदालत ने अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक (एपीआरबी) के मेबो शाखा के कैशियर बोमगे न्योरी की हत्या के आरोपी सुभाष उर्फ हरधन मंडल और रमेश यादव को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है.
7 फरवरी 2018 की शाम बैंक के अंदर न्योरी की हत्या कर दी गई थी।
कोर्ट ने एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। प्रत्येक दोषियों पर 10,000, ऐसा नहीं करने पर उन्हें छह महीने अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी।
उन्हें आगे आईपीसी की धारा 201 के तहत रुपये के जुर्माने के साथ दोषी ठहराया गया है। 1000 प्रत्येक और उन्हें तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर उन्हें एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
इस साल की शुरुआत में, इसी अदालत ने कायिंग (पीएस केस 10/2012) यू/एस 302/34 आईपीसी, आर/डब्ल्यू सेक्शन 27(1) आर्म्स फॉर क्राइम के तहत चार आरोपियों को आईपीसी 120बी/302/34 आईपीसी आर के तहत दोषी ठहराया था। /w 25/27 (1) आर्म्स एक्ट की और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने यिंगकिओंग पीएस मामला संख्या 57/06, यू/एस 302/307/326 आईपीसी (राज्य-बनाम-तयूम बिक्कू) में आईपीसी की धारा 302/326 के तहत अपराध करने के लिए एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। (डीआईपीआरओ)