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राज्य विधानसभा
ITANAGAR: अरुणाचल प्रदेश असेंबली ने गुरुवार को तीन बिलों को उनके बदले हुए रूप में वॉयस वोट से पास कर दिया। एक दिन पहले ही उन्हें हाउस में पेश किया गया था।
इन बिलों में पंचायती राज कानून, अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (APSSB) एक्ट में बदलाव और भरोसे पर आधारित गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाने के नियम शामिल थे।
पंचायती राज मंत्री ओजिंग तासिंग ने अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज (अमेंडमेंट) बिल पेश किया, जबकि मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (अमेंडमेंट) बिल पेश किया।
अरुणाचल प्रदेश जन विश्वास (अमेंडमेंट ऑफ प्रोविजन्स) बिल को लॉ, लेजिस्लेटिव और जस्टिस मिनिस्टर केंटो जिनी ने पेश किया।
मकसद और कारणों के बयान के मुताबिक, पंचायती राज (अमेंडमेंट) बिल का मकसद अरुणाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट, 1997 में बदलाव करना है ताकि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर को आसान बनाया जा सके, प्रोसीजर से जुड़ी रुकावटों को दूर किया जा सके और पूरे राज्य में पंचायती संस्थाओं का काम ज़्यादा असरदार तरीके से हो सके।
स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड (अमेंडमेंट) बिल में APSSB एक्ट, 2018 के दो सेक्शन में बदलाव का प्रस्ताव है, जिसमें चेयरपर्सन की अहम भूमिका को मान्यता दी गई है और एक तय समय दिया गया है।
इस अमेंडमेंट का मकसद ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों के बार-बार ट्रांसफर और पोस्टिंग से होने वाली एडमिनिस्ट्रेटिव दिक्कतों को दूर करना है, जिससे बोर्ड के कामकाज पर असर पड़ा है।
बयान में आगे कहा गया है कि ऑर्गनाइज्ड सर्विसेज़ से रिटायर्ड अधिकारियों की नियुक्ति, जिनके पास बहुत अनुभव है और जो लगातार लंबे समय तक काम कर सकते हैं, APSSB के कामकाज को आसान और बिना रुकावट पक्का करेगी, जिससे इसका पूरा असर बढ़ेगा।
जन विश्वास (अमेंडमेंट ऑफ़ प्रोविज़न्स) बिल कुछ कानूनों में बदलाव करने के लिए लाया गया था, जिसका मकसद अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाना और उन्हें तर्कसंगत बनाना था।
बयान में आगे कहा गया है कि इस कदम का मकसद भरोसे पर आधारित गवर्नेंस को मज़बूत करना और राज्य में रहने और बिज़नेस करने में आसानी को बेहतर बनाना है। (PTI)
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