अरुणाचल प्रदेश

अरुणाचल प्रदेश में सीएम के रिश्तेदारों से जुड़ी कंपनियों को सरकारी ठेके देने की जांच करें, सुप्रीम कोर्ट ने कैग से कहा

Renuka Sahu
21 March 2024 5:10 AM GMT
अरुणाचल प्रदेश में सीएम के रिश्तेदारों से जुड़ी कंपनियों को सरकारी ठेके देने की जांच करें, सुप्रीम कोर्ट ने कैग से कहा
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उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) से कथित तौर पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार के सदस्यों से जुड़ी कंपनियों को सरकारी ठेके देने की जांच करने को कहा।

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) से कथित तौर पर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू के परिवार के सदस्यों से जुड़ी कंपनियों को सरकारी ठेके देने की जांच करने को कहा।

यह आदेश न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने गैर सरकारी संगठन 'स्वैच्छिक अरुणाचल सेना' द्वारा 2010 में दायर याचिका का निपटारा करते हुए दिया, जिसमें खांडू के रिश्तेदारों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसी से कराने की मांग की गई थी।
वकील प्रशांत भूषण और नेहा राठी अरुणाचल प्रदेश स्थित संगठन की ओर से पेश हुए, जिसने आरोप लगाया था कि "राज्य में शासन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में घोर अवैधताएं, कदाचार, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के साथ धन का दुरुपयोग।"
यह आरोप लगाया गया था कि चावल वितरण सहित सरकारी ठेके मुख्यमंत्री के रिश्तेदारों की फर्मों को दिए गए थे।
"2003-04 के दौरान 'संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना' के विशेष घटक के तहत 24,800 मीट्रिक टन खाद्यान्न (चावल) के परिवहन, वितरण और झूठे बिल जारी करने में अवैधताएं और कदाचार, जिसके परिणामस्वरूप धोखाधड़ी हुई। रुपये की राशि. 68,44,07,911.00 (अड़सठ करोड़ चौवालीस लाख सात हजार नौ सौ ग्यारह रुपये),” याचिका में कहा गया है।
याचिका में कहा गया है कि खाद्यान्न 13 जिलों में फैले 2 लाख से कम लोगों के बीच वितरित किया जाना था और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन कार्ड धारकों को मासिक आवंटन लगभग 8 से 10 किलोग्राम है।
याचिका में राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि और आपदा राहत कोष के दुरुपयोग और दुरुपयोग का भी आरोप लगाया गया। 3.34 करोड़.
मुख्य न्यायाधीश डी.वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ 29 जनवरी को मुख्यमंत्री खांडू के परिवार के सदस्यों के स्वामित्व वाली फर्मों को सार्वजनिक कार्यों के ठेके देने की सीबीआई या एसआईटी जांच की मांग वाली एक अलग याचिका पर विचार करने पर सहमत हुई थी।
इसने गैर सरकारी संगठनों सेव मोन रीजन फेडरेशन और वॉलंटरी अरुणाचल सेना द्वारा दायर जनहित याचिका पर केंद्र, अरुणाचल प्रदेश सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया था।
मामले में पेमा खांडू के पिता दोरजी खांडू की दूसरी पत्नी रिनचिन ड्रेमा और उनके भतीजे त्सेरिंग ताशी को पक्ष बनाया गया है। याचिका में दावा किया गया है कि हितों का स्पष्ट टकराव होने के बावजूद रिनचिन ड्रेमा की कंपनी, ब्रांड ईगल्स को बड़ी संख्या में सरकारी ठेके दिए गए हैं।


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